अवैध शराब पर जीरो टॉलरेंस, राजस्थान में 1 से 15 मई तक सख्त अभियान…

अवैध शराब पर जीरो टॉलरेंस, राजस्थान में 1 से 15 मई तक सख्त अभियान…

आबकारी आयुक्त नमित मेहता ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश

अवैध शराब के परिवहन, भंडारण और बिक्री पर होगी कड़ी निगरानी

पुलिस और प्रशासन के समन्वय से होगी संयुक्त कार्रवाई

एमआरपी से अधिक कीमत व बिना होलोग्राम बिक्री पर सख्त एक्शन

बिना लाइसेंस शराब बेचने वालों के खिलाफ दर्ज होंगे केस

नवीन सक्सेना,

उदयपुर,dusrikhabar.com। राजस्थान में अवैध शराब पर कार्रवाई को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। 1 से 15 मई 2026 तक पूरे प्रदेश में विशेष निरोधात्मक अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत अवैध शराब के निर्माण, परिवहन और बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए व्यापक स्तर पर कार्रवाई की जाएगी।

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प्रदेशभर में शुरू होगा विशेष निरोधात्मक अभियान

राजस्थान में विशेष निरोधात्मक अभियान के तहत आबकारी विभाग ने अवैध गतिविधियों पर शिकंजा कसने की तैयारी पूरी कर ली है। आबकारी आयुक्त नमित मेहता के निर्देश पर 1 मई से 15 मई तक चलने वाले इस अभियान में अवैध शराब के परिवहन, भंडारण और विक्रय पर कड़ी नजर रखी जाएगी। विभाग ने साफ किया है कि इस दौरान जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी, जिससे किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

अभियान के दौरान आबकारी निरोधक दलों द्वारा लगातार गश्त, नाकाबंदी और संदिग्ध स्थानों पर दबिश दी जाएगी। साथ ही संभावित मार्गों पर निगरानी बढ़ाकर अन्य राज्यों से आने वाली अवैध शराब को रोकने के लिए विशेष रणनीति बनाई गई है। इस पूरी प्रक्रिया में अवैध शराब पर कार्रवाई को और प्रभावी बनाने के लिए पुलिस के साथ समन्वय भी स्थापित किया गया है।

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सीमा क्षेत्रों और टोल नाकों पर कड़ी निगरानी

आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि अवैध शराब तस्करी रोकथाम के लिए सीमा क्षेत्रों, टोल नाकों और प्रमुख मार्गों पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। अन्य राज्यों से आने वाली शराब की आवाजाही पर नजर रखने के साथ-साथ संदिग्ध वाहनों की जांच भी की जाएगी।

इसके अलावा फरार आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए पड़ोसी राज्यों की पुलिस के साथ भी समन्वय स्थापित किया जाएगा। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के सहयोग से आवश्यकतानुसार अतिरिक्त पुलिस बल की व्यवस्था कर अभियान को और प्रभावी बनाया जाएगा।

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स्प्रिट से भरे टैंकरों की विशेष जांच की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उन पर विभागीय नियमों के अनुसार सील सही तरीके से लगी हो। इससे अवैध शराब के परिवहन पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।

एमआरपी से अधिक वसूली और बिना होलोग्राम बिक्री पर सख्ती

अभियान के दौरान शराब दुकानों पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी। विभाग ने निर्देश दिए हैं कि सभी दुकानों पर केवल निर्धारित एमआरपी पर ही शराब की बिक्री हो और हर बोतल पर होलोग्राम अनिवार्य रूप से लगा हो।

यदि किसी दुकान पर एमआरपी से ज्यादा कीमत वसूली जाती है या बिना होलोग्राम शराब बेची जाती है, तो संबंधित अनुज्ञाधारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस कदम का उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और बाजार में पारदर्शिता बनाए रखना है।

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बिना लाइसेंस शराब बिक्री पर होगी कानूनी कार्रवाई

विशेष निरोधात्मक अभियान के तहत होटल, बार, ढाबों और समारोह स्थलों की सघन जांच की जाएगी। जहां भी बिना वैध लाइसेंस शराब बिक्री की शिकायत मिलेगी, वहां तत्काल कार्रवाई करते हुए प्रकरण दर्ज किया जाएगा।

जांच में शिकायत सही पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इससे बिना लाइसेंस शराब बिक्री पर पूरी तरह अंकुश लगाने का प्रयास किया जाएगा।

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जब्त शराब का निस्तारण और दैनिक मॉनिटरिंग

अभियान के दौरान जब्त की गई शराब के निस्तारण और नष्ट करने की प्रक्रिया भी तेज की जाएगी। इसके साथ ही जब्त वाहनों की नीलामी की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी।

आबकारी विभाग ने निर्देश दिए हैं कि पूरे अभियान की दैनिक मॉनिटरिंग की जाए और जिलेवार समीक्षा के जरिए कार्रवाई की प्रगति पर नजर रखी जाए। इससे अवैध शराब पर कार्रवाई को और प्रभावी और पारदर्शी बनाया जा सकेगा।

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