31 जुलाई तक होंगे पंचायत-निकाय चुनाव, हाईकोर्ट का आदेश जारी, लेकिन इस शर्त के साथ…

31 जुलाई तक होंगे पंचायत-निकाय चुनाव, हाईकोर्ट का आदेश जारी, लेकिन इस शर्त के साथ…

हाईकोर्ट ने सरकार को तय समय में चुनाव कराने के दिए निर्देश

OBC आरक्षण तय करने के लिए आयोग को 20 जून तक रिपोर्ट देने का आदेश

चुनाव टालने की मांग पर अदालत ने सख्त रुख अपनाया

कांग्रेस ने फैसले का किया स्वागत, सरकार पर साधा निशाना

भजनलाल सरकार पर बढ़ा पंचायत और निकाय चुनाव कराने का दबाव

विजय श्रीवास्तव,

जयपुर,dusrikhabar.com। जयपुर। राजस्थान में लंबे समय से लंबित पड़े पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि आगामी 31 जुलाई 2026 तक पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव हर हाल में कराए जाएं। इसके साथ ही अदालत ने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आरक्षण तय करने के लिए गठित आयोग को 20 जून तक अपनी रिपोर्ट सौंपने के आदेश भी दिए हैं।

राजस्थान हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद राजस्थान की भाजपा सरकार पर तय समय सीमा में चुनाव कराने का दबाव बढ़ गया है। वहीं विपक्षी कांग्रेस ने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए इसे लोकतंत्र की जीत बताया है।

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हाईकोर्ट ने चुनाव टालने की मांग खारिज की

राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर कर पंचायत और निकाय चुनाव दिसंबर तक टालने की मांग की थी। सरकार का कहना था कि OBC आरक्षण तय किए बिना चुनाव कराना संभव नहीं है। लेकिन अदालत ने इस दलील को स्वीकार नहीं करते हुए चुनाव समय पर कराने के निर्देश जारी किए।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने सुनवाई पूरी होने के बाद यह अहम फैसला सुनाया। अदालत ने इस मामले में 11 मई को फैसला सुरक्षित रखा था।

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OBC आयोग को 20 जून तक रिपोर्ट देने के निर्देश

हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि चुनाव प्रक्रिया में देरी न हो, इसके लिए OBC आयोग आगामी 20 जून तक अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपे। सरकार ने हाल ही में आयोग का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाया था, जिस पर भी सवाल उठ रहे थे।

पहले भी हाईकोर्ट दे चुका है निर्देश

इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने 14 नवंबर 2025 को 439 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सरकार को 15 अप्रैल 2026 तक पंचायत और निकाय चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। हालांकि सरकार तय समय पर चुनाव नहीं करा सकी और अतिरिक्त समय की मांग की थी।

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कांग्रेस ने सरकार पर लगाए चुनाव टालने के आरोप

कांग्रेस लंबे समय से राजस्थान पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव टालने को लेकर सरकार पर निशाना साध रही थी। याचिकाकर्ताओं और विपक्ष का आरोप था कि सरकार पिछले डेढ़ साल से जानबूझकर चुनाव टाल रही है। पूर्व विधायक संयम लोढ़ा और गिर्राज सिंह देवंदा ने भी सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे।

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चुनाव आयोग ने भी सरकार का किया था समर्थन

राज्य चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट में सरकार के पक्ष का समर्थन करते हुए कहा था कि OBC आरक्षण तय होने तक चुनाव कराना व्यावहारिक रूप से कठिन है। बावजूद इसके अदालत ने स्पष्ट किया कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अधिक समय तक रोका नहीं जा सकता।

राजस्थान में पहले कब हुए थे पंचायत चुनाव?

राजस्थान में पिछली बार बड़े स्तर पर पंचायतीराज चुनाव वर्ष 2020 में कराए गए थे। उस दौरान कई चरणों में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव आयोजित हुए थे। 21 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव हुए थे, जिनमें 636 जिला परिषद सीटों और 4371 पंचायत समिति सीटों पर मतदान कराया गया था। जिला परिषदों की 353 और पंचायत समिति की 1989 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी 

इसके अलावा जनवरी 2020 में कई चरणों में हजारों ग्राम पंचायतों में सरपंच और पंच चुनाव भी कराए गए थे। अलग-अलग चरणों में 897 ग्राम पंचायतों से लेकर 1700 ग्राम पंचायतों तक मतदान कराया गया था।

नगर निकाय चुनाव कब हुए थे?

राजस्थान में पिछली बार नगर निकाय और नगर निगम चुनाव भी 2020-21 में हुए थे। जयपुर, जोधपुर और कोटा के छह नगर निगमों में चुनाव आयोजित किए गए थे। इसके बाद 42 नगर निकायों में भी चुनाव कराए गए। वर्ष 2021 में 90 शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) के चुनाव परिणाम घोषित हुए थे, जिनमें नगर परिषद और नगर पालिकाएं शामिल थीं।

वर्ष 2026 में कितनी ग्राम पंचायतें और निकायों में चुनाव प्रस्तावित

आपको बता दें कि राजस्थान में वर्ष 2026 में होने वाले पंचायत और नगर निकाय चुनावों को लेकर अलग-अलग आंकड़े सामने आए हैं। इसके अनुसार प्रदेश में करीब 11,283 ग्राम पंचायतों में चुनाव वहीं, राजस्थान में लगभग 309 नगरीय निकाय (Urban Local Bodies) में चुनाव प्रस्तावित हैं। 

गौरतलब है कि पंचायतीराज ढांचे में राजस्थान में 11,283 ग्राम पंचायतें, 352 पंचायत समितियां और 33 जिला परिषदें

शामिल हैं।

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