
ऊंची दुकान, फीके पकवान… जयपुर में जोधपुर और रावत मिष्ठान भंडार पर कार्रवाई, हजारों रुपए का जुर्माना…!
जयपुर में मिठाई की दुकानों पर पैकिंग पर जरूरी जानकारी नहीं मिलने पर जुर्माना
जोधपुर मिष्ठान भंडार, खातीपुरा मोड़ पर 15,000 रुपए का जुर्माना
रावत मिष्ठान भंडार, गौरव टावर पर आवश्यक जानकारी और..5,000 रुपए का जुर्माना
रावत मिष्ठान भंडार, पोलीविक्ट्री पर जानकारी नहीं मिलने पर नोटिस
रावत मिष्ठान भंडार, महल रोड जगतपुरा पर नोटिस
अरहम स्वीट्स, निर्माण नगर पर 10,000 रुपए का जुर्माना
नवीन सक्सेना
जयपुर,dusrikhabar.com। त्योहारों और खास मौकों पर मिठाई, नमकीन और ड्राई फ्रूट्स के पैकेट खरीदते समय उपभोक्ता अक्सर उनकी गुणवत्ता और कीमत पर ध्यान देते हैं। लेकिन पैकेट पर निर्माता या पैकर का विवरण और अन्य जरूरी जानकारियां दर्ज होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जयपुर में उपभोक्ता मामले विभाग के विधिक मापविज्ञान प्रकोष्ठ की टीम ने जोधपुर मिष्ठान भंडार, रावत मिष्ठान भंडार के विभिन्न आउटलेट्स और अरहम स्वीट्स पर जांच की। कार्रवाई के दौरान पैकिंग पर आवश्यक घोषणाएं और पैकर पंजीकरण से संबंधित कमियां सामने आईं। विभाग ने कुछ प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाया, जबकि अन्य आउटलेट्स को नोटिस जारी किए।
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खातीपुरा मोड़ स्थित जोधपुर मिष्ठान भंडार पर 15 हजार रुपए का जुर्माना
विधिक मापविज्ञान प्रकोष्ठ की टीम ने जयपुर में खातीपुरा मोड़, क्वींस रोड स्थित जोधपुर मिष्ठान भंडार का निरीक्षण किया। जांच के दौरान टीम को विजिट पैकर से संबंधित पंजीकरण नहीं मिला। इसके अलावा मिठाई और नमकीन की पैकिंग के लिए इस्तेमाल किए जा रहे डिब्बों एवं पैकेटों पर नियमानुसार आवश्यक जानकारियां भी अंकित नहीं पाई गईं।
विभागीय कार्रवाई के तहत संबंधित पैकेट जब्त किए गए और प्रतिष्ठान पर 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। पैकिंग पर जरूरी विवरण दर्ज होने से उपभोक्ताओं को उत्पाद से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलती है। ऐसे में नियमों का पालन कारोबारियों और ग्राहकों, दोनों के हित में महत्वपूर्ण है।
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रावत मिष्ठान भंडार के आउटलेट्स पर भी मिलीं कमियां
विभाग की टीम ने जयपुर में रावत मिष्ठान भंडार के अलग-अलग आउटलेट्स का भी निरीक्षण किया। मालवीय नगर स्थित गौरव टावर के स्टोर पर ड्राई फ्रूट्स के गिफ्ट पैकेटों पर आवश्यक जानकारी दर्ज नहीं मिली। इसके साथ ही पैकर पंजीकरण से संबंधित कमी भी सामने आई। इन अनियमितताओं के आधार पर संबंधित स्टोर पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया।
विभाग की जांच केवल एक आउटलेट तक सीमित नहीं रही। पोलीविक्ट्री स्थित रावत मिष्ठान भंडार के आउटलेट पर मिक्सचर नमकीन, गजक और मठरी के पैकेटों की जांच की गई। यहां भी पैकेटों पर जरूरी विवरण नहीं मिलने पर नोटिस जारी किया गया।
इसी तरह महल रोड, जगतपुरा स्थित आउटलेट पर मिठाई के पैकेटों पर आवश्यक जानकारियां अंकित नहीं होने का मामला सामने आया। इस संबंध में भी विभाग ने नोटिस जारी किया।
अरहम स्वीट्स पर 10 हजार रुपए का जुर्माना
जांच अभियान के दौरान टीम ने निर्माण नगर, अजमेर रोड स्थित अरहम स्वीट्स का भी निरीक्षण किया। यहां पैकर पंजीकरण और पैकेटों पर आवश्यक घोषणाओं से जुड़ी कमियां पाई गईं। विभाग ने इन कमियों के आधार पर प्रतिष्ठान पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया।
इस कार्रवाई के जरिए विभाग ने पैकिंग से संबंधित नियमों के पालन पर जोर दिया। मिठाई, नमकीन और अन्य खाद्य उत्पादों की बिक्री में इस्तेमाल होने वाले पैकेटों पर नियमानुसार जानकारी दर्ज करना उपभोक्ताओं को सही विवरण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया का अहम हिस्सा है।
पैकेट पर जानकारी क्यों है जरूरी?
मिठाई, नमकीन, गजक और ड्राई फ्रूट्स जैसे उत्पाद अक्सर त्योहारों, पारिवारिक आयोजनों और उपहार के रूप में खरीदे जाते हैं। ऐसे में पैकेट पर जरूरी विवरण उपलब्ध होने से ग्राहक खरीदारी से पहले उत्पाद के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं।
उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा के लिए पैकिंग और माप-तौल से जुड़े नियमों का पालन जरूरी है। कारोबारियों की जिम्मेदारी है कि वे लागू नियमों के अनुसार पैकेटों पर आवश्यक घोषणाएं दर्ज करें और संबंधित पंजीकरण की औपचारिकताएं पूरी करें।
जयपुर में हुई यह कार्रवाई इस बात को रेखांकित करती है कि उपभोक्ता की सुविधा और पारदर्शिता के लिए पैकिंग संबंधी नियमों का पालन भी कारोबार का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
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