
जोधपुर में रैली, प्रदर्शन, धरना,जुलूस और सभाओं पर बैन, फेसबुक,एक्स,व्हाट्सऐप पर भी रोक…!
शहर की शांति और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन का बड़ा फैसला
जोधपुर में दो महीने तक बिना अनुमति रैली-धरना प्रतिबंधित
बिना अनुमति प्रदर्शन पर रोक, जरूरी कार्यक्रमों को दी गई छूट
अफवाहों और भड़काऊ पोस्ट पर भी प्रशासन की कड़ी नजर
विजय श्रीवास्तव,
जोधपुर,dusrikhabar.com। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी मांगों और समस्याओं को उठाना हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन जब सार्वजनिक गतिविधियां आमजन की सुरक्षा, यातायात और कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने लगें, तब प्रशासन को संतुलन बनाने के लिए कदम उठाने पड़ते हैं।
इसी उद्देश्य से जोधपुर पुलिस आयुक्तालय ने अगले दो महीनों के लिए बिना अनुमति रैली, जुलूस, धरना-प्रदर्शन और सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रशासन का कहना है कि यह फैसला शहर में शांति, सुरक्षा और आम लोगों की दैनिक जिंदगी को प्रभावित होने से बचाने के लिए लिया गया है।
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बिना अनुमति सार्वजनिक प्रदर्शन पर रोक, आमजन को राहत देने की कोशिश
पुलिस आयुक्तालय जोधपुर द्वारा जारी आदेश के अनुसार शहर की सीमा में अब किसी भी संगठन या व्यक्ति को बिना पूर्व अनुमति रैली, जुलूस, धरना-प्रदर्शन या सभा आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन का मानना है कि अनियोजित कार्यक्रमों से यातायात बाधित होता है और आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि विवाह समारोह, बारात और शवयात्रा को इस आदेश से बाहर रखा गया है।
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अनुमति के साथ ही होंगे आयोजन, तय शर्तों की करनी होगी पालना
यदि कोई संगठन या समूह रैली या सभा आयोजित करना चाहता है तो उसे संबंधित पुलिस उपायुक्त से पूर्व अनुमति लेनी होगी। परिस्थितियों की समीक्षा के बाद प्रशासन आवश्यक शर्तों के साथ अनुमति प्रदान करेगा। आयोजकों और प्रतिभागियों को इन नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था या जन असुविधा उत्पन्न न हो।
सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर भी रहेगी नजर
प्रशासन ने केवल सार्वजनिक आयोजनों पर ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर भी सख्त रुख अपनाया है। फेसबुक, एक्स, व्हाट्सएप और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर भ्रामक, भड़काऊ या अफवाह फैलाने वाले संदेश पोस्ट करने या फॉरवर्ड करने पर कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि डिजिटल माध्यमों पर फैलने वाली गलत सूचनाएं भी सामाजिक सौहार्द और शांति व्यवस्था को प्रभावित कर सकती हैं।
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भारतीय दंड संहिता की धारा 163 के तहत फैसला
यह प्रतिबंधात्मक आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है और 14 जून 2026 से 12 अगस्त 2026 तक प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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