
चुनाव से पहले…गहलोत का मास्टर स्ट्रोक…!
न्यूनतम गारंटीशुदा आय (मिनिमम गारंटीड इनकम) बिल पारित
न्यूनतम आय की गारंटी के अधिकार वाला पहला व अकेला राज्य बन रहा राजस्थान
जयपुर। गहलोत सरकार की ओर से राजस्थान विधानसभी चुनाव से पहले लगातार घोषणाओं का दौर जारी है। गहलोत सरकार ने मास्टर स्ट्रोक लगाते हुए आज न्यूनतम आय गारंटी बिल पारित किया। बेरोजगारों के लिए न्यूनतम गारंटीशुदा आय (मिनिमम गारंटीड इनकम) बिल शुक्रवार को सदन में पेश कर विधानसभा में चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। इस बिल को राजस्थान में चुनाव से पहले उनका मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है।
राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी बिल 2023 के जरिए अस्तित्व में आए कानून के दायर में लभार्थी की न्यूनतम आयु 18 साल तक रखी गई है। न्यूनतम आय गारंटी अधिनियम के तहत अगर बेरोजगार लोगों को 15 दिनों के भीतर रोजगार नहीं मिलता है तो उन्हें सरकार की तरफ से बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इस अधिनियम के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 18 साल और इससे ऊपर के लोगों को न्यूनतम मजदूरी करने का अधिकार मिलेगा।
मुख्यमंत्री गहलोत ने बताया कि,‘‘आमजन को न्यूनतम आय और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में कमी नहीं रखी जाएगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन और रोजगार गारंटी को लेकर हम कानून बनाएंगे। इससे प्रतिमाह न्यूनतम पेंशन राशि सहित हर वर्ष 15 प्रतिशत बढ़ोतरी सुनिश्चित की जाएगी। महात्मा गांधी नरेगा योजना और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत राजस्थान में हम न्यूनतम 125 दिन का रोजगार सुनिश्चित करेंगे।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन राजस्थान सरकार के सामाजिक सुरक्षा मॉडल का प्रमुख अंग है। ‘‘पेंशन आपका मान-सम्मान है, इसलिए राज्य सरकार सामाजिक और आर्थिक सम्बल प्रदान करने के हरसंभव प्रयास करेगी।