
पूर्व प्रधानमंत्री के पोते प्रज्वल को रेप केस में उम्र कैद, कोर्ट ने ₹7 लाख…
पूर्व पीएम एचडी देवैगोड़ा के पोते को रेप केस में उम्रकैद
वीडियो बनाकर लीक करने की धमकी देकर कई बार किया रेप
कोर्ट का फैसला: उम्र कैद के साथ ₹10 लाख जुर्माना, पीड़िता को ₹7 लाख मुआवजा
सबूतों के आधार पर कोर्ट का कठोर फैसला, रेवन्ना बोला मैं निर्दोष हूं
बैंगलुरू, (dusrikhabar.com)। बेंगलुरु की विशेष अदालत ने शनिवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को घरेलू सहायिका के साथ बलात्कार के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई। अदालत ने रेवन्ना पर ₹10 लाख का जुर्माना भी लगाया, जिसमें से ₹7 लाख पीड़िता को मुआवजे के रूप में देने का आदेश दिया गया है। कोर्ट का यह फैसला महिलाओं के प्रति अपराधों को लेकर न्याय व्यवस्था की सख्ती को दर्शाता है।
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रेवन्ना ने खुद को बताया निर्दोष, पर कोर्ट ने सबूतों के आधार पर सुनाया कठोर फैसला
रेवन्ना ने अपने पक्ष में दलील देते हुए कहा कि उसने कोई अपराध नहीं किया और कम सजा की मांग की, लेकिन अदालत ने पीड़िता की गवाही, मेडिकल रिपोर्ट और डिजिटल साक्ष्यों को पर्याप्त मानते हुए उसे दोषी करार दिया। यह मामला अप्रैल 2023 में तब सामने आया था जब 47 वर्षीय पीड़िता ने एफआईआर दर्ज कराई थी।
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वीडियो लीक की धमकी, फार्महाउस पर बार-बार यौन शोषण — 4 केस में यह पहली सजा
पीड़िता ने आरोप लगाया था कि रेवन्ना ने 2021 से कई बार उसके साथ बलात्कार किया और घटना किसी को बताने पर वीडियो लीक करने की धमकी दी। यह घटना पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पारिवारिक फार्महाउस से जुड़ी हुई है। रेवन्ना पर बलात्कार सहित चार आपराधिक केस दर्ज हैं, यह पहला मामला है जिसमें उसे दोषी ठहराया गया है। बाकी मामलों की सुनवाई अभी लंबित है।
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