युवाओं के लिए बड़ी पहल: मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में आवेदन शुरू

युवाओं के लिए बड़ी पहल: मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में आवेदन शुरू

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के आवेदन शुरू

एसएसओ आईडी व ई-मित्र से ऑनलाइन आवेदन की सुविधा

10 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण, मार्जिन मनी व शुल्क पुनर्भरण का लाभ

नवीन सक्सेना,

जयपुर,dusrikhabar.com। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी के साथ-साथ निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार ठोस कदम उठा रही है। इसी क्रम में राज्य सरकार ने युवाओं के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना “मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना” लागू की है। इस योजना के तहत अब आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिससे युवा स्वयं का उद्योग स्थापित कर सकेंगे।

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एसएसओ आईडी और ई-मित्र से होगा ऑनलाइन आवेदन

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) शिखर अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन अब एसएसओ आईडी और ई-मित्र के माध्यम से ऑनलाइन किए जा सकते हैं।
मुख्यमंत्री ने 12 जनवरी को योजना का शुभारंभ किया था, जबकि उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने 15 जनवरी को इसकी विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी थी। योजना के शुभारंभ के मात्र 10 दिन के भीतर आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साथ ही, सभी जिला महाप्रबंधकों को योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए गए हैं ताकि अधिक से अधिक युवा इसका लाभ उठा सकें।

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एक लाख युवाओं को उद्योग स्थापना में मिलेगी मदद

शिखर अग्रवाल ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के एक लाख युवाओं को स्वयं का उद्योग स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। योजना के तहत विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए 10 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा शत-प्रतिशत ब्याज का पुनर्भरण किया जाएगा। इसके अलावा, 50 हजार रुपये तक की मार्जिन मनी और सीजीटीएमएसई शुल्क (सूक्ष्म और लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट) के पुनर्भरण का भी प्रावधान किया गया है।

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सरकार का उद्देश्य: आत्मनिर्भर युवा, मजबूत अर्थव्यवस्था

उद्योग एवं वाणिज्य आयुक्त सुरेश कुमार ओला ने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार इस योजना के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को स्वयं का उद्योग स्थापित करने में पूर्ण आर्थिक सहयोग दिया जाएगा।
शत-प्रतिशत ब्याज और सीजीटीएमएसई शुल्क का पुनर्भरण तथा मार्जिन मनी की सुविधा से युवा उद्यमिता की ओर प्रेरित होंगे। योजना के तहत एक लाख युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे न केवल नए उद्योग स्थापित होंगे बल्कि भविष्य में रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

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योजना के तहत देय प्रमुख लाभ

  • 8वीं से 12वीं पास आवेदकों को

    • सेवा व व्यापार क्षेत्र के लिए 3.5 लाख रुपये तक

    • मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 7.5 लाख रुपये तक

    • अधिकतम 35 हजार रुपये की मार्जिन मनी

  • स्नातक, आईटीआई एवं उच्च योग्यता वाले आवेदकों को

    • सेवा व व्यापार क्षेत्र के लिए 5 लाख रुपये तक

    • मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 10 लाख रुपये तक

    • 50 हजार रुपये तक की मार्जिन मनी सभी ऋण पूरी तरह ब्याज मुक्त होंगे।

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आवेदन की प्रक्रिया

  • एसएसओ आईडी के सिटीजन ऐप में उपलब्ध “मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार (MYSY)” आइकन पर क्लिक करें।

  • सामान्य विवरण, जिला, उद्योग का प्रकार, प्रस्तावित कार्यस्थल का पता, परियोजना विवरण भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।

  • जिस बैंक शाखा से ऋण लेना है, उसकी जानकारी भी फॉर्म में भरनी होगी।

  • जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र पर साप्ताहिक बैठक में आवेदनों की जांच कर उन्हें संबंधित बैंकों को भेजा जाएगा।

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड

  • मूल निवास प्रमाण पत्र

  • आवेदक की फोटो

  • शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र

  • संस्थागत आवेदन की स्थिति में 51 प्रतिशत से अधिक स्वामित्व का दस्तावेज

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पात्रता मानदंड

  • आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो।

  • आयु 18 से 45 वर्ष के बीच हो।

  • एचयूएफ, सोसायटी, भागीदारी फर्म, एलएलपी या कंपनी की स्थिति में संस्था का नियमानुसार पंजीकरण अनिवार्य है।

  • संस्थान का 51 प्रतिशत या अधिक स्वामित्व 18 से 45 वर्ष आयु के व्यक्तियों के पास होना चाहिए।

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