टैरिफ पूर्णतया गैरकानूनी…!,  US कोर्ट ने दिया ट्रंप को झटका, अमेरिका को बर्बाद कर देगा ये फैसला…!

टैरिफ पूर्णतया गैरकानूनी…!,  US कोर्ट ने दिया ट्रंप को झटका, अमेरिका को बर्बाद कर देगा ये फैसला…!

अमेरिकी अपील कोर्ट ने ट्रंप की नीतियों को बताया गलत

सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा ट्रंप प्रशासन

फैसला वैश्विक व्यापार पर डाल सकता है असर

न्यूयॉर्क/दिल्ली, (dusrikhabar.com)। भारत सहित कई देशों पर टैरिफ लगाने के फैसले को युनाइटेड स्टेट्स की एक अपीलीय कोर्ट ने गैरकानूनी करार दिया है। कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि ट्रंप का फैसला पूर्णतया गलत है।

अमेरिकी राजनीति और अर्थव्यवस्था में हलचल मचाने वाले एक अहम फैसले में US अपील कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए अधिकांश टैरिफ को गैरकानूनी करार दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां तो प्राप्त हैं, लेकिन इनमें टैक्स या टैरिफ लगाने का अधिकार शामिल नहीं है।

read also:आज का राशिफल और वैदिक पंचांग, 30 अगस्त 2025, शनिवार को क्या रहेगा खास…?

टैरिफ गैरकानूनी घोषित

वाशिंगटन डीसी स्थित यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किट ने अपने आदेश में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चीन, कनाडा और मैक्सिको पर लगाए गए टैरिफ पूरी तरह अवैध हैं। अदालत का कहना है कि टैक्स और शुल्क लगाने का अधिकार केवल कांग्रेस को है। यह फैसला अप्रैल में लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ और फरवरी में जारी अन्य शुल्कों से जुड़ा हुआ है।

read also:चीन दौरे से भारत को क्या हासिल होगा? भारत को मिलेगा…!

ट्रंप का पलटवार: कोर्ट को बताया पक्षपाती

फैसले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सभी टैरिफ अभी भी लागू रहेंगे। उन्होंने अपील कोर्ट को “पक्षपाती” बताते हुए कहा कि यदि टैरिफ हटा दिए गए तो यह देश के लिए एक बड़ी आपदा होगी। ट्रंप ने व्यापार घाटे और विदेशी देशों द्वारा लगाए गए अनुचित शुल्कों का हवाला देते हुए कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट की मदद से टैरिफ का इस्तेमाल राष्ट्रहित में करेंगे

read also:बीकानेर ज्योतिषी आत्महत्या प्रकरण में नया मोड़, अकेले दुबई घूमकर लौटी पत्नी ने मांगे थे डेढ़ करोड़…

सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेगा प्रशासन

 ट्रंप ने कोर्ट के इस आदेश को खारिज करते हुए कहा कि अगर फैसला ऐसे ही रहने दिया गया तो यह अमेरिका को तबाह कर देगा। ट्रंप प्रशासन अब इस मामले को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में ले जाएगा। अदालत ने टैरिफ को 14 अक्टूबर तक यथावत रखने की अनुमति भी दी है, जिससे ट्रंप सरकार को अपील करने का समय मिल गया है। ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि टैरिफ हमारे मजदूरों और मेड इन अमेरिका कंपनियों की रक्षा के लिए जरूरी हैं।

read also: बिहार के गयाजी में मकान नंबर-6 में 947 वोटर: वोट चोरी या BLO की गलती, कांग्रेस का दावा कितना सच

———– 

US Court, Donald Trump, टैरिफ गैरकानूनी, Supreme Court, अमेरिका, व्यापार घाटा, अपील कोर्ट, #DonaldTrump, #USCourt, #Tariff ,#SupremeCourt, #USPolitics, #TradeWar

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )

अपने सुझाव हम तक पहुंचाएं और पाएं आकर्षक उपहार

खबरों के साथ सीधे जुड़िए आपकी न्यूज वेबसाइट से हमारे मेल पर भेजिए आपकी सूचनाएं और सुझाव: dusrikhabarnews@gmail.com