
“नई पर्यटन नीति” से “रूरल ट्यूरिज्म” को नई पहचान, 4 दिसम्बर को सीएम करेंगे लॉन्च…
नई पर्यटन इकाई नीति बनकर तैयार, मुख्यमंत्री 4 दिसम्बर को करेंगे लॉंच
नई नीति में 24 प्रकार की पर्यटन इकाइयों को किया गया है शामिल
नई पर्यटन नीति से रूरल ट्यूरिज्म को नई पहचान, होटल इंडस्ट्री को मिलेगी रियायत
नई नीति में 100 करोड़ के निवेश पर सरकारी भूमि आवंटन का प्रावधान शामिल किया गया
जयपुर, (dusrikhabarnews.com) पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान का हर एक क्षेत्र विशेष महत्व लिए हुए है। इसी महत्वता को देश-विदेश तक पहुंचाने और राजस्थान के पर्यटन को आसमानं की ऊंचाईयों तक पहुंचाने के लिहाज से राजस्थान सरकार ने “नई पर्यटन इकाई नीति” “(New Tourism Unit Policy)” बनाई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी राजस्थान के पर्यटन को बुलंदियों तक ले जाने के लिए बुधवार 4 दिसंबर को नई पर्यटन नीति लॉंच करेंगे।
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इन नई इकाइयों को किया गया शामिल
आपको बता दें कि राजस्थान की हैरिटेज होटल सहित पूरे होटल इंडस्ट्री से लेकर ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पुरानी नीति में संशोधन कर 24 प्रकार की पर्यटन इकाइयों को नई नीति में शामिल किया है। साथ ही इसमें ईको ट्यूरिज्म यूनिट, फिल्म सिटी, हेरिटेज रेस्टोरेंट, होटल हाउसिंग, इनडोर और आउटडोर प्ले जोन, एकीकृत पर्यटन विलेज, मोटल और वे-साइड सुविधाएं, रिसोर्ट हाउसिंग, ग्रामीण पर्यटन इकाई और पर्यटन स्टार्ट-अप्स जैसी कुछ अन्य इकाइयों को भी शामिल किया गया है।
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100करोड़ के निवेश पर राजकीय भूमि का आवंटन
नई नीति में राज्य सरकार की ओर से नए मास्टर प्लान, जोनल प्लान, औद्योगिक क्षेत्र, निजी औद्योगिक क्षेत्र में पर्यटन सुविधाओं के लिए 5 प्रतिशत तक भू-क्षेत्रफल आवंटन का प्रावधान किया है। राजकीय भू-आवंटन के प्रावधानों को निवेश से लिंक किया गया है। स्टाम्प ड्यूटी और भू-संपरिवर्तन (कन्वर्जन चार्जेज) के लाभ प्रभावी आरआईपीएस-2024 के प्रावधानों के अनुसार किए गए हैं। डवलपमेंट चार्ज एवं लैंड यूज चार्ज से पूर्ण छूट दी गई है।
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वहीं, नई नीति के अनुसार अब कम से कम 100 करोड़ रुपए का नया निवेश करने वाली पर्यटन इकाई परियोजनाओं को राजकीय भूमि आंवटित किए जाने का प्रावधान किया गया है। पर्यटन इकाई से जुड़ी हो या उसके अंदर आने वाली भूमि को उनकी भूमि के 10 प्रतिशत तक राजकीय भूमि कृषि या आवासीय डीएलसी दरों पर एक बार आवंटित की जा सकेगी।
स्टाम्प, कन्वर्जन सहित 20 से अधिक तरह के चार्ज में मिलेगी रियायत
नई पर्यटन में स्टाम्प ड्यूटी, कन्वर्जन चार्ज और डवलपमेंट चार्ज में छूट मिलेगी। पर्यटन इकाइयों द्वारा बिजली शुल्क, शहरी विकास कर एवं भवन योजना अनुमोदन औद्योगिक दरों पर देय होगा। पर्यटन इकाइयों के संचालन के लिए ट्रेड लाइसेंस एक बार में 10 वर्ष और फायर एनओसी एक बार में 3 वर्ष के लिए दिए जाने के प्रावधान किए गए हैं।
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इसी तरह बिना बेटरमेंट लेवी के होटल और रेस्टॉरेंट को दुगुना बार देय होगा। जिनके पास निर्धारित सड़क चौड़ाई पर एक डेडिकेटेड पार्किंग की व्यवस्था होगी, उन्हें हेरिटेज होटल और रेस्टोरेंट संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। 22 सीट वाले वातानुकूलित लग्जरी कोच पर मोटर वाहन कर में पूर्ण छूट दी जाएगी।