
RSRTC बोर्ड की 312वीं बैठक में “मेरी बस, मेरी जिम्मेदारी” को लेकर अहम निर्णय…
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम बोर्ड की 312वीं बैठक संपन्न
बस स्टैंड निर्माण, नवीनीकरण और “मेरी बस मेरी जिम्मेदारी” अभियान पर लिए गए अहम निर्णय
दानस्वरूप भूमि से बस स्टैंड निर्माण के लिए नीति निर्धारण का प्रस्ताव हुआ मंजूर
“मेरी बस मेरी जिम्मेदारी” अभियान से यात्रियों को बेहतर सुविधा देने की दिशा में बड़ा कदम
A, B और C श्रेणी के बस स्टैंड निर्माण के लिए तय किए गए न्यूनतम मानक और लागत सीमा
जयपुर,dusrikhabar.com। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (RSRTC) की 312वीं निदेशक मंडल बैठक 29 अक्टूबर 2025 को आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता निगम अध्यक्षा शुभ्रा सिंघल ने की। बैठक में निगम के अप्रैल 2025 से जून 2025 तक के निरीक्षण और संचालन परिणामों की समीक्षा की गई तथा कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा कर निर्णय लिए गए।
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“मेरी बस मेरी जिम्मेदारी”
बैठक के दौरान निगम द्वारा संचालित बसों की स्थिति सुधारने और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे “मेरी बस मेरी जिम्मेदारी” अभियान की प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। इस अभियान के अंतर्गत निगम की बसों में भौतिक एवं यांत्रिक सुधार कार्य जैसे—बस की बॉडी, इलेक्ट्रिक फिटिंग, सुरक्षा उपकरण, सीटों की मरम्मत, टायर की गुणवत्ता, डीजल औसत सुधार, कलर पेंटिंग, आवश्यक दूरभाष नंबर का अंकन, बसों की सफाई, VTS/पैनिक बटन की स्थिति, अग्निशमन यंत्र और प्राथमिक उपचार किट की उपलब्धता पर विस्तृत समीक्षा की गई।
निगम संचालक मंडल ने निर्देश दिया कि सभी डिपो स्तर पर इन कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाए, ताकि यात्रियों को अधिक सुरक्षित और आरामदायक यात्रा अनुभव मिल सके।
दानस्वरूप भूमि से बस स्टैंड निर्माण पर बनी नई नीति
बैठक में एक और महत्वपूर्ण निर्णय दानस्वरूप भूमि प्राप्त कर बस स्टैंड निर्माण एवं नामकरण से जुड़ा रहा। अब तक इस विषय में कोई स्पष्ट नीति नहीं थी। इसीलिए निगम ने स्पष्ट नीति निर्धारण का प्रस्ताव रखा, जिसे निदेशक मंडल ने अनुमोदित किया।
नई नीति के अनुसार:
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A श्रेणी (संभाग मुख्यालय) बस स्टैंड के लिए न्यूनतम 7000 वर्गमीटर भूमि आवश्यक होगी, जिसकी डीएलसी दर के आधार पर कुल कीमत और निर्माण लागत का योग 5 करोड़ रुपये से अधिक होना चाहिए।
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B श्रेणी (जिला मुख्यालय) बस स्टैंड हेतु न्यूनतम 6000 वर्गमीटर भूमि, जिसकी कुल कीमत और निर्माण लागत का योग 3 करोड़ रुपये से अधिक होना चाहिए।
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C श्रेणी (अन्य स्थल) बस स्टैंड हेतु न्यूनतम 5000 वर्गमीटर भूमि, जिसकी कुल लागत और निर्माण मूल्य का योग 1 करोड़ रुपये से अधिक होना आवश्यक होगा।
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इस नीति के तहत दानदाता, औद्योगिक संस्थान या सामाजिक संगठन बस स्टैंड हेतु भूमि या भवन दान कर सकेंगे। निगम द्वारा स्वीकृति के बाद इन बस स्टैंड्स का नामकरण दानदाता के प्रस्ताव अनुसार किया जा सकेगा।
बैठक में उपस्थित अधिकारी
निगम की 312वीं बैठक में निगम संचालक नवीन जैन (शासन सचिव – वित्त/व्यय), प्रबंध निदेशक पुरुषोत्तम शर्मा, अंतरिम परिवहन आयुक्त (प्रशासन) ओ.पी. बुनकर, तथा मुख्य अभियंता (पथ) मुकेश भाटी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
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