
राजस्थान विधानसभा के 9 अहम बिलों को राज्यपाल की मंजूरी — अब लागू होंगे नए कानून
धर्म परिवर्तन पर उम्रकैद से लेकर अवैध मछली कारोबार पर सख्त सजा तक
कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण और रीको को मिले भूमि प्रबंधन के अधिकार
भूजल संरक्षण से लेकर जयपुर में सुपर स्पेशियलिटी संस्थान तक, सरकार के बड़े कदम
विजय श्रीवास्तव,
जयपुर,dusrikhabar.com। राजस्थान में कानून व्यवस्था और प्रशास क सुधारों को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। राज्यपाल ने विधानसभा से पारित 9 बिलों को मंजूरी दे दी है। इनमें जबरन धर्म परिवर्तन पर उम्रकैद की सजा, अवैध मछली कारोबार पर कड़ी कार्रवाई, कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण, रीको की शक्तियों में वृद्धि, और भूजल संरक्षण के लिए नया प्राधिकरण जैसे महत्वपूर्ण कानून शामिल हैं। अब इन सभी विधेयकों को अधिसूचित कर लागू कर दिया गया है।
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दिलचस्प बात यह है कि सदन से पारित होने के 30 दिन के भीतर ही इन सभी विधेयकों पर राज्यपाल की मुहर लग गई, जिससे ये अब कानून बन गए हैं। राज्य विधि एवं विधिक कार्य विभाग ने इनकी अधिसूचना जारी कर दी है।
राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक-2025
राज्य में जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए लाया गया यह विधेयक अब कानून बन गया है। इसमें उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान किया गया है। सरकार का दावा है कि यह कानून धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के साथ सामाजिक समरसता को बनाए रखने में मदद करेगा।
राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण विधेयक-2025
छात्रों की बढ़ती आत्महत्याओं को रोकने और कोचिंग इंडस्ट्री में पारदर्शिता लाने के लिए यह बिल पारित हुआ। अब सभी कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण अनिवार्य होगा और उन्हें छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य सहायता व परामर्श सेवाएं उपलब्ध करानी होंगी।
राजस्थान मत्स्य क्षेत्र संशोधन विधेयक-2025
अवैध मछली पकड़ने पर अब 25,000 रुपये तक जुर्माना और 3 महीने की कैद हो सकती है। अपराध दोहराने पर 50,000 रुपये जुर्माना और 6 महीने की जेल का प्रावधान है। पहले यह जुर्माना सिर्फ 500 रुपये था।
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आयुर्विज्ञान संस्थान जयपुर विधेयक-2025
एम्स दिल्ली की तर्ज पर जयपुर में एक विश्वस्तरीय सुपर स्पेशियलिटी मेडिकल संस्थान की स्थापना का रास्ता अब साफ हो गया है। यह संस्थान राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (RUHS) से संबद्ध रहेगा और सरकारी योजनाओं के तहत मरीजों को मुफ्त इलाज उपलब्ध कराएगा। इससे अन्य सरकारी अस्पतालों पर भार कम होगा।
राजस्थान भू-जल संरक्षण एवं प्रबंधन प्राधिकरण विधेयक-2024
राज्य में भूजल दोहन रोकने और जल प्रबंधन के लिए एक प्राधिकरण गठित किया जाएगा। अब किसानों सहित सभी जल उपयोगकर्ताओं को भूजल उपयोग के लिए अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
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राजस्थान भू-राजस्व संशोधन एवं विधि मान्यकरण विधेयक-2025
अब रीको (RIICO) को भूमि उपयोग परिवर्तन और प्रबंधन के व्यापक अधिकार मिल गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिन औद्योगिक क्षेत्रों की भूमि उपयोग प्रक्रिया अटकी हुई थी, अब वे नियमित की जा सकेंगी। इससे निवेश और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
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