RSRTC के नए नियमों की मार्गदर्शिका का उप मुख्यमंत्री बैरवा ने किया विमोचन

RSRTC के नए नियमों की मार्गदर्शिका का उप मुख्यमंत्री बैरवा ने किया विमोचन

रोडवेज की विधि मार्गदर्शिका में सरल और आसान भाषा में लिखी है नियमावली

परिवहन विभाग को मिली कानूनी मार्गदर्शन की नई दिशा

एक ही पुस्तक में समाहित होंगे रोडवेज से जुड़े सभी प्रमुख विधि नियम

अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए होगी अत्यंत उपयोगी मार्गदर्शिका

नवीन सक्सेना,

जयपुर,dusrikhabar.com। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (RSRTC) से जुड़े अधिकारियों और कार्मिकों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल के तहत माननीय उप मुख्यमंत्री, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग प्रेमचंद बैरवा ने रोडवेज की विधि मार्गदर्शिका का विमोचन किया। यह विमोचन 23 जनवरी 2026 को जयपुर में उनके निवास पर संपन्न हुआ। इस अवसर पर निगम के प्रबंध निदेशक पुरुषोत्तम शर्मा, निगम के वरिष्ठ अधिकारी एवं विधि विभाग की टीम मौजूद रही।

सरल भाषा में प्रस्तुत किए गए उपयोगी विधि नियम

प्रकाशित की गई विधि मार्गदर्शिका में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम से संबंधित उपयोगी विधिक नियमों का सरल और व्यावहारिक प्रस्तुतीकरण किया गया है। इसमें विशेष रूप से सिविल प्रक्रिया संहिता से जुड़े महत्वपूर्ण प्रावधानों, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) की व्यवहारिक प्रक्रिया, प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) के प्रमुख विधिक पहलुओं और विधिक प्रकरणों में ध्यान रखने योग्य बिंदुओं को स्पष्ट रूप से समझाया गया है।

श्रम कानून, महिला सुरक्षा और अनुशासनात्मक कार्रवाई पर विशेष फोकस

इस विधि मार्गदर्शिका में सूचना का अधिकार अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 33(2) का विश्लेषण, मुख्य प्रबंधक के दायित्व, विधि विभाग के परिप्रेक्ष्य में विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही, स्थाई आदेशों से जुड़े बिंदु, महिला उत्पीड़न एवं महिला सुरक्षा संबंधी प्रावधान, साथ ही श्रम कानून से संबंधित अपील एवं नो-अपील के प्रमुख प्रावधानों को भी सरलीकृत और उपयोगी रूप में शामिल किया गया है।

न्यायालयीन मामलों में कमी और विधिक दक्षता बढ़ाने की पहल

इस विधि मार्गदर्शिका के माध्यम से निगम के सभी अधिकारियों एवं कार्मिकों को नवीनतम विधि नियमों की सटीक और नियमसंगत जानकारी एक ही पुस्तक में उपलब्ध होगी। इससे निगम के विपरीत आने वाले माननीय न्यायालयों के निर्णयों में कमी आने की संभावना भी जताई जा रही है। यह पुस्तिका निगम के समस्त अधिकारियों एवं कार्मिकों के विधिक ज्ञान अर्जन में सहायक सिद्ध होगी और इसके सकारात्मक एवं उपयोगी परिणाम निश्चित रूप से सामने आएंगे।

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