
होटल लीला पैलेस में कपल की निजता भंग,स्टाफ घुसा कमरे में, 10लाख जुर्माना
उदयपुर के लीला पैलेस में मेहमानों की निजता भंग
बाथरूम में मौजूद कपल के कमरे में स्टाफ घुसा; 5-स्टार होटल पर 10 लाख का जुर्माना
राघव चढ्ढा-परिणीति चौपड़ा की लीला पैलेस होटल में हुई थी शादी
यही होटल रहा है वीवीआईपी ठिकाना, ट्रम्प जूनियर और परिणीति-राघव भी यहीं ठहरे
बेबीमून मनाने आए कपल की प्राइवेसी पर हमला, उपभोक्ता कोर्ट ने होटल सेवा को बताया गंभीर लापरवाही
कोर्ट ने पूरा रूम किराया लौटाने और ब्याज सहित मुआवजा देने का दिया आदेश
विजय श्रीवास्तव,
उदयपुर, dusrikhabar.com। झीलों की नगरी उदयपुर का प्रतिष्ठित 5-स्टार होटल लीला पैलेस इन दिनों अपनी लग्ज़री नहीं, बल्कि मेहमानों की निजता भंग करने के गंभीर मामले को लेकर सुर्खियों में है। चेन्नई की उपभोक्ता अदालत ने होटल को दोषी मानते हुए 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। मामला उस समय का है जब बेबीमून और बर्थडे सेलिब्रेट करने आए कपल के कमरे में होटल स्टाफ मास्टर-की से बाथरूम के दौरान घुस गया, जिससे दंपती को मानसिक आघात झेलना पड़ा।
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बेबीमून सेलिब्रेशन बना परेशानी, लेक व्यू रूम को लेकर भी हुआ विवाद
चेन्नई (उत्तर) जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अनुसार, जनवरी 2025 में कपल बेबीमून सेलिब्रेट करने उदयपुर आया था। उन्होंने लीला पैलेस उदयपुर में लेक व्यू साइड रूम बुक किया था, जिसकी कीमत 55 हजार रुपए थी। हालांकि, होटल प्रबंधन ने पहले उन्हें उनकी पसंद का कमरा नहीं दिया और दूसरे कमरे में ठहराया। शिकायत के बाद ही उन्हें लेक व्यू रूम उपलब्ध कराया गया।
बाथरूम में मौजूद थे पति-पत्नी, मास्टर-की से स्टाफ ने किया अवैध प्रवेश
आयोग ने 16 दिसंबर 2025 को दिए आदेश में स्पष्ट किया कि होटल का हाउसकीपिंग स्टाफ मास्टर चाबी का उपयोग कर गैरकानूनी तरीके से कमरे में दाखिल हुआ, जबकि शिकायतकर्ता और उसका पति बाथरूम के अंदर मौजूद थे। इस घटना से दंपती को गंभीर मानसिक पीड़ा, अपमान और निजता के हनन का सामना करना पड़ा।
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आयोग के चेयरमैन डी. गोपीनाथ और अन्य सदस्यों ने इसे हॉस्पिटैलिटी सेवाओं में गंभीर कमी बताया और कहा कि इस तरह की लापरवाही किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है।
कोर्ट का सख्त फैसला: रूम किराया वापस, 10 लाख मुआवजा और ब्याज भी देना होगा
उपभोक्ता कोर्ट ने होटल को दिया ये आदेश:
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55,500 रुपए का पूरा रूम टैरिफ लौटाए,
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ठहरने की तारीख से भुगतान तक 9 प्रतिशत ब्याज दे,
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और आर्थिक व गैर-आर्थिक नुकसान के लिए 10 लाख रुपए का मुआवजा अदा करे।
इसके अलावा होटल को केस खर्च के तौर पर 10 हजार रुपए भी परिवादी को देने होंगे। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि दी गई सेवा मौलिक रूप से खराब थी।
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वीवीआईपी ठहराव के लिए मशहूर होटल, ट्रम्प जूनियर भी यहीं ठहरे थे
दिलचस्प बात यह है कि लीला पैलेस उदयपुर दुनिया भर की हस्तियों के बीच बेहद लोकप्रिय रहा है। नवंबर 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बेटे ट्रम्प जूनियर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इसी होटल में ठहरे थे। उनका स्टे महाराजा सुइट में था, जिसका किराया 10 लाख रुपए प्रति रात बताया गया।
उस दौरान होटल के 82 कमरे और 3 लग्जरी सुइट वीवीआईपी मेहमानों के लिए बुक किए गए थे। यह होटल कनाडा की ब्रुकफील्ड प्रॉपर्टीज कंपनी के अधीन आता है।
परिणीति-राघव की शादी से लेकर वर्ल्ड रैंकिंग तक, फिर भी विवादों में लीला पैलेस
साल 2023 में बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा की शादी भी इसी होटल में हुई थी।
इसके अलावा, द लीला पैलेस उदयपुर को Travel + Leisure World’s Best Awards Survey 2023 में तीसरा स्थान, दुनिया के 100 सर्वश्रेष्ठ होटलों और भारत के टॉप 5 पसंदीदा रिसॉर्ट्स की सूची में शामिल किया जा चुका है।
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इसके बावजूद, यह मामला बताता है कि लग्जरी और रुतबे के बीच मेहमानों की निजता की अनदेखी कितनी भारी पड़ सकती है।
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