उदयपुर के मेडिकल कॉलेज में अवैध निर्माण होगा सीज…!.

उदयपुर के मेडिकल कॉलेज में अवैध निर्माण होगा सीज…!.

विधानसभा में उठा जीबीएच हॉस्पिटल में अवैध निर्माण का मामला

अनियमितता की जांच करेगी मुख्य सचिव की निगरानी में उच्च स्तरीय समिति

संबंधित नगरीय निकाय बिना स्वीकृति हुए निर्माण को 72 घंटे के अंदर करेगा सीज: यूडीएच मंत्री

हॉस्पिटल प्रबंधन ने कहा- यूआईटी में लगी है स्वीकृति की फाइल, निर्माण नियमों के अनुसार किया

 

जयपुर, (dusrikhabar.com)। उदयपुर ग्रामीण विधायक फूलसिंह मीणा ने उदयपुर के जीबीएच अमेरिकन मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल द्वारा की गई अनियमितताओं के संबंध में विधानसभा में मुद्दा उठाया। जिस पर सरकार की ओर से विधानसभा में यू.डी.एच. मंत्री झार्बर सिंह खर्रा ने अवैध अतिक्रमण को सीज करने के लिये कहा। यू.डी.एच. मंत्री ने आश्वासन दिया कि अगर हॉस्पिटल द्वारा अनियमितताएं की गई हैं और अवैध अतिक्रमण/निर्माण किया गया है तो, उसे सीज करने के लिये प्रशासन त्वरित कार्रवाई करेगा। 

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यूडीएच मंत्री ने दिए 72 घंटों में कार्रवाई के निर्देश 

उदयपुर ग्रामीण विधायक मीणा ने कहा कि हॉस्पिटल (GBH American Medical College and Hospital) द्वारा भवन निर्माण के दौरान भी स्वीकृति के विरूद्ध निर्माण कार्य किया गया। विधानसभा में राज्य के यू.डी.एच. मंत्री ने कहा कि हॉस्पिटल प्रशासन ने जितने भी नियम विरूद्ध निर्माण किये है उसको उसको 72 घण्टों में हटाने के लिये निर्देशित कर दिया है।

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GBH अस्पताल प्रबंधन का स्पष्टीकरण

जीबीएच अमेरिकन हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि विधानसभा में पिछले दिनों चिकित्सा विभाग की ओर से दिए गए जवाब से यह स्पष्ट है कि जीबीएच हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज सभी नियमों की पालना करते हुए संचालित हो रहा है। हमारी तरफ से भी हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज के संचालन में सभी प्रकार की एनओसी लेकर ही काम किया गया है।

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निर्माण स्वीकृति की बात करें तो, नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) के नियमों के अनुसार मरीजों के हित को ध्यान में रखते हुए हमने निर्माण किया। साथ ही अस्पताल प्रबंधन की ओर से निर्माण स्वीकृति के लिए 6 वर्ष पूर्व यूआईटी/यूडीए में आवेदन किया गया था। अब आगे नियमों की पालना के लिए नगरीय निकाय की ओर से जो भी प्रक्रिया बताई जाएगी, हॉस्पिटल प्रबंधन उसे हर तरह से पूरा करेगा।

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