पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, जज साहब बोले: आरक्षण करियर ग्रोथ का…

पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, जज साहब बोले: आरक्षण करियर ग्रोथ का…

एक ही बार मिलेगा एक्स-सर्विसमैन कोटे का लाभ

करियर ग्रोथ का साधन नहीं है आरक्षण – कोर्ट

प्रोबेशन पर कार्यरत कर्मचारी भी माने जाएंगे नियमित

विजय श्रीवास्तव,

जयपुर,dusrikhabar.com। राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व सैनिकों से जुड़ा एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि एक्स-सर्विसमैन कोटे से सरकारी नौकरी पाने के बाद कोई भी पूर्व सैनिक दूसरी बार इस आरक्षण का लाभ नहीं ले सकता। कोर्ट ने कहा कि यह व्यवस्था केवल प्रारंभिक नियुक्ति के लिए है, न कि करियर ग्रोथ का साधन

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एक्स-सर्विसमैन का आरक्षण एकमुश्त लाभ

राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस आनंद शर्मा की बेंच ने पूर्व सैनिक नरेन्द्र सिंह की याचिका खारिज करते हुए कहा कि आरक्षण का उद्देश्य बेरोजगार पूर्व सैनिकों को अवसर देना है, न कि पहले से नियुक्त कर्मचारियों को दोबारा फायदा पहुंचाना। अदालत ने स्पष्ट किया कि एक बार नियमित नियुक्ति मिल जाने के बाद किसी अन्य पद का आकर्षण उसे दोबारा आरक्षण का हकदार नहीं बनाता।

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प्रोबेशनरी कर्मचारी भी अस्थायी नहीं

याची ने तर्क दिया था कि वह ग्राम विकास अधिकारी (VDO) पद पर प्रोबेशन पर कार्यरत है और यह अस्थायी नियुक्ति मानी जानी चाहिए। अदालत ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि प्रोबेशनरी कर्मचारी भी नियमित पद पर ही तैनात होते हैं, इसलिए उन्हें अस्थायी, आकस्मिक या संविदा कर्मचारी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता।

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आरक्षण का मूल उद्देश्य बेरोजगार सैनिकों के लिए

कोर्ट ने कहा कि यदि याची का तर्क मान लिया जाए तो आरक्षण का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। आरक्षण केवल उन पूर्व सैनिकों के लिए है, जो सेवानिवृत्ति के बाद बेरोजगार हैं और उन्हें पुनर्नियुक्ति का अवसर चाहिए। पहले से कार्यरत कर्मचारी इस लाभ के पात्र नहीं हो सकते।

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हाईकोर्ट के इस आदेश ने स्पष्ट कर दिया है कि पूर्व सैनिक केवल एक बार ही आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। यह फैसला न केवल आरक्षण व्यवस्था की मंशा को मजबूत करता है बल्कि सरकारी सेवाओं में न्यायसंगत अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में भी अहम है।

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