विधानसभा चुनाव प्रचार थमा, 48घंटे रहेंगे खास

विधानसभा चुनाव प्रचार थमा, 48घंटे रहेंगे खास

अगले 48 घंटे प्रदेश में विशेष व्यवस्थाएं और निर्देश रहेंगे लागू

 

जयपुर। राजस्थान में गुरुवार शाम 6 बजे विधानसभा चुनाव 2023 का प्रचार-प्रसार का शोर थम गया है।  अब निर्वाचन विभाग के दिशानुसार अगले 48 घंटे राजस्थान में बहुत ही ज्यादा सावधानी वाले रहने वाले हैं।

राजस्थान में मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि राजस्थान में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126  के अनुसार मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि  23 नवंबर  को सायं 6 बजे से आरम्भ होकर मतदान समाप्ति अवधि  25 नवंबर  को सायं 6 बजे तक प्रभावी रहेगी।

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राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि इन वाले 48 घंटों की कालावधि के दौरान-

(क) निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस न बुलाएगा, न आयोजित करेगा, न उसमें उपस्थित होगा, न उसमें सम्मिलित होगा और न उसे संबोधित करेगा।

(ख) चलचित्र, टेलीविजन या वैसे ही अन्य साधित्रों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन नहीं करेगा।

(ग) कोई संगीत समारोह या कोई नाट्य अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन या आमोद-प्रमोद जनता के सदस्यों को उसके प्रति आकर्षित  करने की दृष्टि से, आयोजित करके या उसके आयोजन की व्यवस्था करके, जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगा। उन्होंने बताया कि कोई व्यक्ति यदि इन उपबंधों का उल्लंघन करता है तो  दो वर्ष तक कारावास या जुर्माना या दोनों सजा होगी।

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निर्वाचन आयोग ने प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से निर्देशित किया है कि कोई भी राजनैतिक व्यक्ति जो उस निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता या अभ्यर्थी नहीं है अथवा सांसद या विधायक नहीं है, वह उस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार समाप्त होने के पश्चात् नहीं ठहर सकता। यह भी निर्देश है कि राज्य की सुरक्षा कवच प्राप्त राजनैतिक व्यक्ति (अभ्यर्थी से भिन्न) यदि निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता है तो वह अपने मताधिकार का उपयोग करने के बाद क्षेत्र में आवाजाही नहीं करेगा।

निर्देशों की हो पालना

प्रवीण गुप्ता के अनुसार इन निर्देशों की पालना निर्वाचन मशीनरी एवं पुलिस प्रशासन द्वारा सुनिश्चित करने के निर्देश आयोग ने दिये हैं, जिसमें सामुदायिक केन्द्रों, धर्मशालाओं आदि जहां पर बाहरी व्यक्तियों को ठहराया जाता है उनकी निगरानी करने, गेस्ट हाऊस/लॉज/होटलों में ठहरने वाले व्यक्तियों की जानकारी/सत्यापन करने, बाहर से आने वाले वाहनों पर निगरानी रखने और इसके लिए चैकपोस्ट स्थापित करने और उनकी पहचान क्या है, सत्यापन करने की कार्यवाही भी शामिल है।

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शराब के दुकानें भी रहेंगी बंद

इस दौरान शराब के ठेके भी अगले दो दिनों तक बंद रहेंगे। अब प्रदेशभर में शराब के ठेके चुनाव खत्म होने यानी 25नवम्बर शाम 6 बजे बाद ही खुल पाएंगे। प्रदेश में शांति व्यवस्था और शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न करवाने के लिए इस प्रकार के आदेश निकाले जाते हैं जिनका सख्ती से पालन भी करवाया जाता है।

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