
फोन टैपिंग के आरोपी लोकेश शर्मा पर सुनवाई 19 दिसम्बर को
दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस विकास महाजन ने जारी किए आदेश
शर्मा पर फोन टैपिंग, दिल्ली पुलिस का जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप है
दिल्ली ब्यूरो। फोन टैपिंग मामले में शुक्रवार को दिल्ली की हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। लेकिन राजस्थान में सरकार बदलने के कारण प्रकरण में अब हाईकोर्ट ने लोकेश शर्मा को गिरफ्तारी से राहत बरकरार रखते हुए अगली सुनवाई की तारीख 19 दिसम्बर तय की है। यानि अगली सुनवाई तक लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हो पाएगी।
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राज्य सरकार की ओर से पक्ष रखने वाले अधिवक्ता संदीप झा ने कहा कि प्रदेश में सरकार बदलने की स्थिति में केस में आगे के निर्देश सरकार से लेने होंगे। इसलिए प्रकरण में एक से दो सप्ताह का समय और दिया जाए।
इधर मामले में शिकायतकर्ता की ओर से वकील ने कहा कि केस में अब कुछ भी बाकी नहीं है। क्योंकि लोकेश शर्मा ने पिछले दिनों जो इंटरव्यू दिए हैं और मीडिया में छपी रिपोर्ट्स के अनुसार ये स्पष्ट है कि राजस्थान में फोन टैपिंग का प्रकरण उनकी जानकारी में हुआ है।
जस्टिस विकास महाजन की कोर्ट में हो रही सुनवाई
हाईकोर्ट में मामले में सुनवाई कर रहे जस्टिस विकास महाजन ने कहा कि इंटरव्यू और मीडिया में छपी रिपोर्ट्स पर कोर्ट मामले में संज्ञान नहीं ले सकती। इधर लोकेश शर्मा के अधिकवक्ता और शिकायतकर्ता के अधिवक्ता ने भी कोर्ट में अपनी अपनी दलीलें रखीं।
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आपको बता दें कि निर्वतमान सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा की तब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी। साथ ही उन्हें हाईकोर्ट से मिली राहत बरकरार रहेगी।
दरअसल 11 अक्टूबर के बाद से विभिन्न कारणों से प्रकरण में सुनवाई की तारीख हर बार आगे बढ़ती जा रही है।
लोकेश शर्मा के वकील ने उन पर फोन टैपिंग और दिल्ली पुलिस का जांच में सहयोग नहीं करने के आरोपों को गलत बताया था। 11 अक्टूबर को मामले में लोकेश शर्मा की तरफ से बहस अधूरी रह गई थी, जिसे अगली तारीख पर पूरी किया जाना था। अब मामले में अगली सुनवाई 19 दिसम्बर को होनी है।
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आपको यह भी बता दें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से मार्च 2021 में दिल्ली क्राइम ब्रांच में लोकेश शर्मा के खिलाफ फोन टैपिंग का मुकदमा दर्ज करवाया गया था। तो वहीं लोकेश शर्मा की ओर से केंद्रीय मंत्री द्वारा दर्ज करवाई गई FIR को रद्द करने की मांग की गई है।