गोचर भूमि पर अवैध कब्जों पर कड़ा एक्शन, हाईकोर्ट आदेश पर प्रशासन सख्त

गोचर भूमि पर अवैध कब्जों पर कड़ा एक्शन, हाईकोर्ट आदेश पर प्रशासन सख्त

नागौर के साडोकन मे गोचर भूमि अतिक्रमण हटाने में प्रशासन कर रहा लगातार कार्रवाई

उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना में हटाए जा रहे वर्षों पुराने अतिक्रमण

नोटिस से लेकर बेदखली तक, अतिक्रमण पर कड़ा एक्शन

कई चरणों में चली कार्रवाई, बड़ी मात्रा में जमीन कराई मुक्त

सतर्कता समिति की निगरानी में कार्रवाई, आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई

नवीन सक्सेना,

जयपुर/नागौर,dusrikhabar.com। राजस्थान के नागौर जिले के साडोकन गांव में गोचर भूमि अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। उच्च न्यायालय जोधपुर के निर्देशों की पालना में चल रही लगातार कार्रवाई से क्षेत्र में राहत का माहौल बना है और सार्वजनिक भूमि को पुनः उपयोग में लाने की दिशा में अहम प्रगति हुई है।

जिला नागौर के साडोकन गांव की गोचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए प्रशासन द्वारा वर्षों से चले आ रहे अतिक्रमणों को हटाकर सार्वजनिक उपयोग की भूमि को पुनः उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है।

read also: कैसा रहेगा आपका आज, क्या कहता है भाग्यांक? 24 मार्च, मंगलवार, 2026

हाईकोर्ट के आदेश पर बेदखली की कार्रवाई

हाईकोर्ट जोधपुर में डी.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 11629/2013 में दिनांक 13.11.2013 को पारित आदेश के तहत साडोकन की चारागाह भूमि, खसरा नंबर 33, 195, 215, 351, 441, 627, 746 एवं 751 पर स्थित अतिक्रमणों को विधिसम्मत प्रक्रिया से हटाने के निर्देश दिए गए थे।

आदेश की पालना में तहसीलदार नागौर द्वारा समय-समय पर अतिक्रमणों का चिन्हीकरण कर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमियों को नोटिस जारी कर उचित अवसर प्रदान किया गया और नियमानुसार बेदखली की कार्रवाई की गई।

read also:मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राजस्थान फाउंडेशन की 13वीं कार्यकारिणी बैठक

18.15 बीघा गोचर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया

वर्ष 2013 में इस भूमि पर कुल 77 अतिक्रमण दर्ज थे, जिनमें लगभग 53.09 बीघा भूमि पर कच्चे-पक्के निर्माण एवं बाड़बंदी कर कब्जा किया गया था। राजस्व टीम द्वारा दिनांक 25.09.2017 को बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 18.15 बीघा गोचर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। इसके बाद दिनांक 09.12.2017 को पुनः कार्रवाई करते हुए शेष अतिक्रमणों को हटाया गया।

आगे की कार्रवाई में दिनांक 09.01.2018 को 12 अतिक्रमियों तथा दिनांक 26.01.2020 को 9 अतिक्रमियों को गोचर भूमि से बेदखल किया गया। इसके अतिरिक्त दिनांक 08.09.2021 को भी राजस्व टीम द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई।

read also:राजस्थान में मार्च के अंत तक बारिश, तापमान में गिरावट से बढ़ी ठंडक

कुछ अतिक्रमियों द्वारा यथास्थिति बनाए रखने के लिए हाईकोर्ट में एस.बी. सिविल रिट संख्या 10258/2018 एवं 4043/2018 दायर की गई, जिन पर न्यायालय द्वारा क्रमशः दिनांक 22.02.2018 एवं 10.04.2018 को अंतरिम आदेश पारित किए गए हैं। प्रकरण वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है और अंतिम निर्णय के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

हाईकोर्ट के आदेशों के पालना की समीक्षा जारी

वर्तमान में यह मामला जिला स्तरीय सतर्कता समिति एवं पीएलपीसी में भी दर्ज है, जहां न्यायालय के आदेशों की पालना की नियमित समीक्षा की जा रही है। नागौर जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि गोचर एवं अन्य सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार के अतिक्रमण के विरुद्ध बिना किसी शिथिलता के सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

read also:राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट आज: 10 लाख से ज्यादा स्टूडेन्ट्स का इंतजार खत्म होगा; 8वीं और 5वीं के परिणाम भी साथ में आएंगे

——————–  

#Nagaur News, #Rajasthan News, #Encroachment Removal, #Gochar Land, #High Court Order, #Sadokan Village, #Government Land, #Hindi News, गोचर भूमि अतिक्रमण हटाने, नागौर साडोकन खबर, राजस्थान अतिक्रमण कार्रवाई, उच्च न्यायालय जोधपुर आदेश, सरकारी भूमि अतिक्रमण, 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )

अपने सुझाव हम तक पहुंचाएं और पाएं आकर्षक उपहार

खबरों के साथ सीधे जुड़िए आपकी न्यूज वेबसाइट से हमारे मेल पर भेजिए आपकी सूचनाएं और सुझाव: dusrikhabarnews@gmail.com