
RTE की डेट बढ़ाई, अब 10 मई तक कर सकेंगे आवेदन
13 मई को निकलेगी लॉटरी, 35हजार से अधिक निजी स्कूलों में प्रवेश
बुधवार को शिक्षा विभाग की ओर से प्रस्तावित थी RTE की लॉटरी
शिक्षा विभाग ने लॉटरी के लिए 10 दिन का समय और बढ़ाया
1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच जन्म लेने वाले स्टूडेंट्स भी अब कर सकेंगे आवेदन
अब तक RTE में आवेदन के लिए 31 हजार से अधिक आवेदन मिले
विजय श्रीवास्तव,
जयपुर। राजस्थान (Rajasthan) के शिक्षा विभाग (Education Department) ने प्रदेश में होने वाली RTE के लिए लॉटरी प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है। विभाग ने अब लॉटरी प्रक्रिया का समय 10 दिन बढ़ाकर 13 मई कर दिया है। यानि अब आरटीई के जरिए अपने बच्चों को निजी स्कूलों में प्रवेश दिलाने के लिए परिजनों को 10दिन का समय और मिल सकेगा।
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ऐसे समझें पूरे मामले को
बुधवार 1 मई 2024 को शिक्षा विभाग की ओर से आरटीई के जरिए निजी स्कूलों में बच्चों के प्रवेश हेतु लॉटरी निकाली जानी थी। लेकिन शिक्षा विभाग ने अब इसक समय 10 दिन और बढ़ा दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि 10 मई तक छात्र आवेदन कर पाएंगे और 13मई को शिक्षा विभाग आरटीई के लिए लॉटरी प्रक्रिया को सम्पन्न करेगा।
RTE की लॉटरी को क्यों करना पड़ा निरस्त?
आपको बता दें कि शिक्षा विभाग की ओर से आरटीई में आवेदन के लिए आयु गणना 31 जुलाई 2024 को तय किया गया था लेकिन पिछले सत्र में आयु निर्धारण की तारीख 31 मार्च 2023 थी। ऐसे में 1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच पैदा होने वाले बच्चे RTE के तहत आवेदन करने मे सफल नहीं हो पा रहे थे।
इसी के चलते शिक्षा विभाग ने आरटीई में आवेदन के लिए 10 दिन का समय बढ़ाकर उन बच्चों को मौका देने का प्रयास किया है। इसके अलावा आवेदन में उम्र की गणना की तारीख में संशोधन कर 1 अप्रैल 2024 तय की गई है। ऐसे में अब इस संशोधन के साथ ही जिन स्टूडेंट्स ने 31 जुलाई 2024 को आधार मानकर आवेदन किया था उन्हें भी लॉटरी में शामिल होने का मौका मिलेगा।
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ऐसे हो सकेगा RTE में लॉटरी के लिए आवेदन
अब 10 मई तक किए जा सकेंगे ऑनलाइन आवेदन
शिक्षा विभाग की ओर 13 मई को होगी आवेदनों की ऑनलाइन लॉटरी।
इसके बाद 20 मई तक आवेदकों के परिजनों को ऑनलाइन ही करनी होगी रिपोर्टिंग।
स्कूलों में 15 मई तक हो सकेगी ऑनलाइन आवेदनों की जांच।
21 मई तक दस्तावेजों में हो सकेगा संशोधन।
और 1 जून के बाद राजस्थानभर के निजी स्कूलों में RTE के तहत एडमिशन प्रक्रिया के छात्रों की पहली सूची होगी जारी।
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निजी स्कूलों में कितनी सीटें RTE के लिए होती है रिजर्व
आपको बता दें कि राइट टू एज्यूकेशन कानून के अनुसार निजी स्कूलों में 25%सीटों को RTE द्वारा सफल आवेदना से भरना होता है। इन 25 फीसदी सीटों पर निशुल्क प्रवेश का भुगतान राज्य सरकार की ओर से किया जाता है। छात्र जिस क्षेत्र का है उसे वहीं के आसपास के निजी स्कूलों में मौका मिलता है बची हुई सीटों पर अन्य क्षेत्र के छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। लॉटरी के बाद प्रवेश के लिए दिव्यांग स्टूडेंट्स और अन्य रिजर्व बच्चों को पहले मौका मिलता है।
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RTE में प्रवेश के लिए क्या है दायरा
राइट टू एज्यूकेशन के तहत निशुल्क प्रवेश के लिए आवेदक परिवार की आय 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्री प्राइमरी कक्षा के लिए 3 से 4 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के परिजन उनके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही कक्षा फर्स्ट के लिए 6 से 7 वर्ष की उम्र तक के स्टूडेंट्स आवेदन कर सकते हैं।आवेदनकर्ता को राजस्थान का मूल निवासी होने के साथ साथ आय प्रमाण पत्र, बच्चे की आयु का प्रमाण पत्र, मूल निवास का प्रमाण पत्र, जाति का प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो प्रस्तुत करनी होती है।