
गैंगरेप मामले में राजस्थान के पूर्व विधायक मेवाराम को कोर्ट से राहत…!
गैंगरेप प्रकरण में आरोपी पूर्व विधायक मेवाराम जैन को राहत
हाईकोर्ट की एकलपीठ ने की याचिका निस्तारित
हाईकोर्ट ने पुलिस को दिए एफआर पेश करने के निर्देश
जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) से गैंगरेप (gangrape case) के आरोपी पूर्व विधायक मेवाराम जैन (Mevaram Jain) को बड़ी राहत मिल गई है। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने मेवाराम की याचिका को निस्तारित करते हुए कहा कि याचिका को लंबित रखने का कोई कारण नहीं है। ऐसे में कोर्ट ने मेवाराम जैन के मामले में पुलिस को निर्देशित करते हुए गैंगरेप प्रकरण में एफआर पेश करने आदेश दिए है।
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बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन को हाईकोर्ट से राहत
आपको बता दे कि गैंगरेप प्रकरण के प्रमुख आरोपी राजस्थान के बाड़मेर शहर के पूर्व विधायक हैं। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने पुलिस से कहा कि प्रस्तावित एफआर को अधीनस्थ कोर्ट के सामने मामले में संबंधित थानाधिकारी अतिशीघ्र पेश करें। सोमवार को मेवाराम जैन से जुड़े गैंगरेप प्रकरण में कोर्ट ने सुनवाई की।
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हाईकोर्ट में अतिरिक्त महाधिवक्ता एके जोशी दी सफाई
हाईकोर्ट की एकलपीठ में इस दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल कुमार जोशी ने कहा कि एडीसीपी जोधपुर, वेस्ट की ओर से दिए गए तथ्यात्मक प्रतिवदेन के अनुसार मामला जांच में झूठा पाया गया है। और इस प्रकरण में नेगेटिव फाइनल रिपोर्ट पेश की जा रही है। अनिल कुमार ने कोर्ट के सामने तीनों पीड़िताओं के सीआरपीसी की धारा 164 के तहत हुए बयानों की प्रतियां भी प्रस्तुत कीं।
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पुलिस जल्द करे प्रकरण में एफआर पेश: हाईकोर्ट
कोर्ट ने कहा कि पुलिस के नतीजे में नेगेटिव अंतिम रिपोर्ट पेश की जानी है। ऐसे में पीड़िताओं के बयानों को देखते हुए वर्तमान याचिका को लंबित रखने का कोई कारण नहीं रह जाता है। गौरतलब है कि याचिकाकर्ता पूर्व विधायक मेवाराम जैन ने जोधपुर के राजीव नगर पुलिस थाने में 20 दिसंबर को स्वयं के खिलाफ विभिन्न धाराओं में दर्ज FIR को चुनौती दी थी।
