
20 लाख की रिश्वत मामले में विधायक को जमानत, हाईकोर्ट से चचेरे भाई और 2 अन्य को भी राहत
चालान पेश और लंबे ट्रायल के चलते हुई जमानत, याचिका में दिया हवाला
विधायक की रिश्वत कांड में मई में हुई थी गिरफ्तारी
आरोपी विधायक एवं परिवार के सदस्यों को कोर्ट के आदेश से मिली राहत
नवीन सक्सेना,
जयपुर,(dusrikhabar.com)। राजस्थान हाईकोर्ट ने 20 लाख रुपए की रिश्वत लेने के मामले में भारत आदिवासी पार्टी (BAP) से बागीदौरा विधायक जयकृष्ण पटेल को जमानत दे दी है। जस्टिस अनिल कुमार उपमन की बेंच ने विधायक के चचेरे भाई विजय कुमार पटेल, लक्ष्मण मीणा और जगराम मीणा को भी राहत देते हुए जमानत मंजूर की। सभी आरोपियों को तीन महीने पहले रिश्वत मामले में गिरफ्तार किया गया था।
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याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर जमानत आवेदन में कहा गया कि मामले में पुलिस चालान पेश कर चुकी है और सभी आरोपी पहले दिन से न्यायिक हिरासत में हैं। चूंकि ट्रायल में समय लग सकता है, इसलिए उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। कोर्ट ने इन तर्कों को स्वीकार करते हुए जमानत मंजूर की।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने विधायक जयकृष्ण पटेल और उनके चचेरे भाई विजय पटेल को 4 मई को गिरफ्तार किया था। वहीं, लक्ष्मण मीणा और जगराम मीणा की गिरफ्तारी 5 मई को हुई थी। चारों पर 20 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप हैं।
जस्टिस अनिल कुमार उपमन की बेंच ने सभी चारों आरोपियों को जमानत देने का आदेश दिया। कोर्ट के इस फैसले से आरोपियों और उनके समर्थकों ने राहत की सांस ली है। मामला अब ट्रायल कोर्ट में विचाराधीन रहेगा।
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