जस्टिस वर्मा पर ऐतिहासिक महाभियोग शुरू, घर से मिले थे जले हुए नोटों के बंडल

जस्टिस वर्मा पर ऐतिहासिक महाभियोग शुरू, घर से मिले थे जले हुए नोटों के बंडल

आज़ाद भारत में पहली बार हाईकोर्ट के जज पर महाभियोग प्रस्ताव पेश

राहुल गांधी से अनुराग ठाकुर तक, पक्ष-विपक्ष के बड़े नेता एकजुट

जांच समिति तीन महीने में देगी रिपोर्ट, संसद में होगा अंतिम फैसला

नई दिल्ली (dusrikhabar.com)।आज़ाद भारत में पहली बार किसी हाईकोर्ट के कार्यरत जज के खिलाफ संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर किए गए जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ यह ऐतिहासिक कदम तब उठाया गया जब उनके बंगले से जले हुए नोटों के बोरों की बरामदगी की खबर सामने आई।

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21 जुलाई को मानसून सत्र के पहले दिन संसद के दोनों सदनों में उनके खिलाफ महाभियोग नोटिस प्रस्तुत किए गए। प्रस्ताव पर लोकसभा में 152 और राज्यसभा में 63, कुल मिलाकर 215 सांसदों ने हस्ताक्षर किए, जिनमें कांग्रेस, बीजेपी, टीडीपी, जेडीयू, सीपीएम समेत कई दलों के बड़े नेता शामिल हैं।

क्या है मामला?
14 मार्च की रात लुटियंस दिल्ली स्थित जस्टिस वर्मा के सरकारी बंगले में आग लग गई थी। बाद में रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि बंगले के स्टोर रूम से करीब 15 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ, जिनमें से कई नोट जल चुके थे। वीडियो फुटेज में 500-500 के जले हुए नोटों के बंडल साफ दिखे।

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CJI जांच में दोषी करार
22 मार्च को तत्कालीन CJI संजीव खन्ना ने एक तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की थी, जिसमें पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के CJ शील नागू, हिमाचल के CJ संधवालिया और कर्नाटक HC की जस्टिस अनु शिवरामन शामिल थीं। 4 मई को समिति ने वर्मा को दोषी करार दिया और 8 मई को महाभियोग की सिफारिश की गई।

जांच समिति की प्रक्रिया और अगला कदम
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124, 217 और 218 के अनुसार अब एक संयुक्त जांच समिति गठित होगी, जो तीन महीने में रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट संसद में पेश की जाएगी और बहस व मतदान के बाद हटाने पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

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विवाद और याचिका
18 जुलाई को जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इन-हाउस कमेटी की रिपोर्ट को चुनौती दी और महाभियोग की सिफारिश को निरस्त करने की मांग की।

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