
राजस्थान से बड़ी खबर, 225 वर्ग मीटर की इमारतों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य
वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर PHED और UDH का विशेष अभियान
राजस्थान की राजधानी जयपुर से बुधवार की बड़ी खबर
वर्षा जल संचयन को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल की सख्त सरकार
राजस्थान का भूजल स्तर बढ़ाने के लिए एक बार फिर सख्त हुई सरकार
3 साल पहले 2021 में पूर्ववर्ती सरकार ने जारी किए थे ऐसे ही आदेश
तब 300 से घटाकर इमारत या भूखंड का साइज 225 वर्ग मीटर कर दिया था सरकार ने
जयपुर,dusrikhabar.com, राजस्थान में पानी के घटते जल स्तर और राजस्थान को हरा-भरा करने की मंशा से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हर घर में लगाने की मंशा को लेकर विभागों को आवासों के निर्माण में नियमों की सख्ती से पालना के आदेश दिए हैं।
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वर्षा जल संचयन को लेकर सरकार सख्त
राजस्थान सरकार ने एक बार फिर वर्षा जल संचयन को लेकर कमर कस ली है। आज हरियाळो राजस्थान के संकल्प के साथ सरकार ने राजस्थान का भूजल स्तर बढ़ाने को लेकर भी कवायद शुरू कर दी है। इसी संदर्भ में आज जलदाय-यूडीएच विभाग ने एक सर्कुलर जारी कर राजस्थान में वर्षा जल संचयन के लिए पूर्व में बने नियमों के सख्ती से पालना के आदेश जारी कर दिए हैं।
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225वर्गमीटर के घरों में वाटर हार्वेस्टिंग हुआ अनिवार्य
PHED विभाग और यूडीएच ने मिलकर वर्षा के जल के संचयन को लेकर 225 वर्ग मीटर से बड़े भूखंडों में वाटर हार्वेटिंग सिस्टम अनिवार्य करने को लेकर विशेष अभियान शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि अब व्यावसायिक इमारतों, अपार्टमेंट, ग्रुप हाउसिंग के साथ-साथ आवासीय मकानों में भी वाटर हार्वेटिंग अनिवार्य होगा। बिना वाटर हार्वेस्टिंग के मकानों पर जलदाय और UDH विभाग कानूनी कार्रवाई करेगा। इस पूरी जांच के लिए PHED के इंजीनियरों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
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PHEDऔर UDH ने जारी किया संयुक्त आदेश
गौरतलब है कि 225 वर्ग मीटर से ज्यादा क्षेत्रफल के आवासों के लिए UDH का नियम बना है जिसकी पालना के अनुसार घरों के निर्माण की स्वीकृति होती है। इसके साथ ही सभी औद्योगिक संस्थान और कार्यालयों को भी वॉटर हार्वेस्टिंग प्लांट लगाना अनिवार्य पहले से ही है तथा ऐसे नियम विरुद्ध चल रहे संस्थानों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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राज्य सरकार ने नियमों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दे दिए हैं। इसके लिए UDH और PHED विभागों ने संयुक्त सर्कुलर जारी किया है। ऐसे घर या भवन जो वाटर हार्वेस्टिंग के नियमों को पूरा नहीं कर रहे हैं उनके बिजली और पानी के कनेक्शनों को लेकर विभाग तुरंत कानूनी कार्रवाई करेगा। जलदाय विभाग के प्रमुख शासन सचिव डॉ समित शर्मा और UDH विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी रविकांत ने बुधवार को संयुक्त रूप से इस बारे में आदेश जारी किए हैं।