भाजपा में आंतरिक लोकतंत्र की एक और इबारत…! क्या नहीं होंगे चुनाव?

भाजपा में आंतरिक लोकतंत्र की एक और इबारत…! क्या नहीं होंगे चुनाव?

भाजपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव प्रक्रिया समाप्त…!

पार्लियामेंट्री बोर्ड से होगी राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति

भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में पास हुआ प्रस्ताव

 

विजय श्रीवास्तव, 

दिल्ली। अभी तक भाजपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की प्रक्रिया को अपना रखा था। लेकिन अब भाजपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है।

भाजपा के दिल्ली स्थित भारत मंडपम में चल रहे राष्ट्रीय अधिवेशन में इस बात की रविवार को घोषणा हुई कि अब भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव नहीं होंगे। बल्कि पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य सीधे ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की घोषणा करेंगे। दिल्ली में चल रहे भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में यह प्रस्ताव पास हुआ।

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पार्टी में अक्सर नहीं पड़ती चुनाव की जरूरत

आपको बता दें कि भाजपा का इतिहास उठाकर देखें तो पार्टी में आज तक चुनाव की जरूरत नहीं पड़ी है। इसी को भाजपा पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र की संज्ञा देती है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी एक नाम पर सहमति पार्टी के सदस्यों में बन जाती है और इसे बहुमत का फैसला मान लिया जाता है। इस प्रस्ताव के पास होने के साथ ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगतप्रसाद नड्डा के कार्यकाल को जून 2024 तब बढ़ाए जाने की मंजूरी मिल गई है। जेपी नड्डा जून 2019 में भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे। इसके बाद जनवरी 2020 में वे पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाए गए।

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भाजपा में कैसे होता है अध्यक्ष पद चुनाव

भाजपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर चुनाव के लिए पार्टी के संविधान में प्रावधान हैं। पार्टी संविधान के अनुसार धारा 19 में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को निर्देशित किया गया है। यानि धारा-19 के अनुसार पार्टी अध्यक्ष चुनाव एक निर्वाचक मंडल करवाएगा। जिसमें राष्ट्रीय परिषद और प्रदेश परिषदों के सदस्य शामिल होंगे। पार्टी के संविधान में उल्लेख है कि यह चुनाव राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरूप करवाया जाएगा।

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अध्यक्ष पद के लिए क्या है योग्यता

भाजपा में अध्यक्ष चुने जाने के लिए व्यक्ति कम से कम 15 साल तक पार्टी का प्राथमिक सदस्य रह चुका हो। धारा-19 के पेज में ही यह लिखित है कि निर्वाचक मंडल में से कुल 20 सदस्य राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की योग्यता रखने वाले के नाम का प्रस्ताव करेंगे।

अध्यक्ष पद के लिए यह संयुक्त प्रस्ताव मिनिमम 5 ऐसे प्रदेशों से भी आना जरूरी है, जहां राष्ट्रीय परिषद के चुनाव हो चुके हों। साथ ही इस तरह के चुनाव के लिए नामांकन पत्र पर उम्मीदवार की स्वीकृति भी जरूरी है। भाजपा के संविधान के मुताबिक देश के 29 राज्यों में से 15 राज्यों में संगठन के चुनाव के बाद ही भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर चुनाव हो सकता है।

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राष्ट्रीय परिषद का महत्व
पार्टी के संसद सदस्यों में से 10फीसदी सदस्य चुने जाते हैं, जो कि दस से कम नहीं होने चाहिए। यदि संसद सदस्यों की कुल संख्या दस से कम हो तो सभी चुने जाएंगे। परिषद में पार्टी के सभी भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेशों के अध्यक्ष, लोकसभा, राज्यसभा में पार्टी के नेता, सभी प्रदेशों की विधानसभाओं और विधान परिषदों में पार्टी नेता इस परिषद के सदस्य होंगे।

साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से अधिक से अधिक 40 सदस्य नामांकित किए जा सकते हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। विभिन्न मोर्चों और प्रकोष्ठों के अध्यक्ष और संयोजक भी सदस्य होते हैं। सभी को 100 रुपए का सदस्यता शुल्क देना पड़ता है।

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कितनी बार एक व्यक्ति न सकता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष

भाजपा की आधिकारिक वेबसाइट की मानें तो पार्टी के संविधान की धारा 21 के अनुसार, कोई भी सदस्य 3-3 वर्ष के लगातार 2 कार्यकाल तक ही अध्यक्ष रह सकता है। प्रत्येक कार्यकारिणी, परिषद, समिति और उसके पदाधिकारियों और सदस्यों के लिए भी 3 साल की अवधि निर्धारित है। पार्टी संविधान के मुताबिक, बीजेपी का सदस्य बनने के लिए प्रमुख शर्त यह भी है कि व्‍यक्ति 18 साल या उससे अधिक उम्र का होना चाहिए। साथ ही उसका किसी अन्‍य दल से जुड़ाव नहीं हो।

फोटो साभार भास्कर

 

 

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