वोटर स्लिप की जगह वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप-भारत निर्वाचन आयोग

वोटर स्लिप की जगह वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप-भारत निर्वाचन आयोग

भारत निर्वाचन आयोग का नया बदलाव

जयपुर। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता के मतदान के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचने पर हाथ में जो वोटर स्लिप होती थी, अब उसका नाम बदलते हुए मतदाता सूचना पर्ची यानि वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप कर दिया है। इस नए बदलाव के बाद वोटर स्लिप में इस बार पर्ची पर मतदाता का फोटो नहीं आएगा और पर्ची के पीछे मतदान केंद्र तक पहुंचने का पूरा नक्शा होगा, साथ ही दस्तावेजों की जानकारी भी होगी। मतदाता सूची में नाम जोडऩे, घटाने व संशोधित करने का काम पूर्ववत जारी है।

बता दें कि २ से 31 अगस्त तक मतदाता सूची में नाम जोडऩे व घटाने का कार्य किया जा रहा था, लेकिन अब इस तारीख को बढ़ाकर 11 सितंबर कर दिया गया है। मतदान केंद्रों पर बीएलओ नाम जोडऩे, घटाने और संशोधन के आवेदनों को स्वीकार कर रहे हैं। मतदाता सूची से संबंधित दावे-आपत्तियां 11 सितम्बर 2023 तक दर्ज कराई जा सकेंगीं। दावा-आपत्तियों के निराकरण की अंतिम तिथि 28 सितम्बर 2023 निर्धारित है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 4 अक्टूबर को किया जाएगा। जो युवा एक अक्टूबर 2023 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने जा रहे हैं वे मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं।

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डोर टू डोर सर्वे के निर्देश

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा जारी किये गये निर्देश के अनुसार मतदान केन्द्र पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाकर कार्य करने के निर्देश देते हुए कहा गया है कि मतदाता सूची में कोई भी ऐसा व्यक्ति सम्मिलित न हो जिसकी मृत्यु हो चुकी है, मतदाता की दोहरी प्रविष्टि न हो तथा स्थानांतरित मतदाताओं के नाम नियमानुसार प्रक्रिया अपनाकर विलोपित किया जाए। मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए डोर टू डोर सर्वे के निर्देश दिए जा चुके हैं।

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