
निलंबित मेयर मुनेश गुर्जर की हाईकोर्ट में चुनौती
निलंबन प्रक्रिया को लेकर सरकार के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में चुनौती
जयपुर। हेरिटेज नगर निगम की निलंबित मेयर मुनेश गुर्जर ने निलंबन प्रक्रिया को लेकर सरकार के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में चुनौती दी। राज्य सरकार ने भी कैविएट दायर की, आगामी दिनों में सुनवाई होगी। अधिवक्ता विज्ञान शाह द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि सरकार ने 5 अगस्त के निलंबन आदेश से पूर्व कोई जांच नहीं की गलत तथ्यों के आधार पर आनन-फानन में निलंबित कर दिया। जबकि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने एफआईआर उन्हें आरोपी भी नहीं बनाया है।
आरोप है कि स्वायत्त शासन निदेशालय द्वारा मुनेश गुर्जर के पति सुशील गुर्जर द्वारा पट्टे में दलालों के माध्यम से 2 लाख की रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार किया और घर पर 41 लाख रूपए बरामद हुए। इसी को आधार मानकर मुनेश गुर्जर को निलंबित कर दिया गया।