लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र अब 21 वर्ष , इससे पहले शादी अवैध…!

लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र अब 21 वर्ष , इससे पहले शादी अवैध…!

लड़कियों की शादी के बदले कानूनी नियम

अब लड़कियों की शादी की उम्र भी लड़कों के बराबर 21 वर्ष तय

भारत के इस राज्य ने बदले शादी के लिए लड़की उम्र के नियम

राज्यपाल से मंजूरी का इंतजार, हिमाचल विधानसभा में पास हुआ बिल

 

दिल्ली, dusrikhabar.com: भारत में अब लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21वर्ष कर दी गई है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने बड़ा और अहम फैसला करते हुए प्रदेश  में लड़कियों की शादी की उम्र की सीमा कानूनी रूप से बढ़ाने लिए विधानसभा में बिल पारित कर दिया है। अब सिर्फ राज्यपाल की मंजूरी का इंतजार है। अब अगर राज्यपाल की मुहर इस बिल पर लग जााती है तो जल्द ही लड़कियों की शादी 18 वर्ष से 21  वर्ष कर दी जाएगी।

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हिमाचल प्रदेश भारत में ऐसा पहला राज्य

भारत में ऐसा करने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बन गया है। जहां लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ा दी गई है। हालांकि राज्यपाल से मंजूरी के बाद ही यह बिल कानूनी रुप ले सकता है।  

1. लड़कियों के बालिग होने की उम्र भी बढ़ीः भारत में बाल विवाह के खिलाफ 2006 से कानून है। यानि अब लड़की शादी अगर 21  वर्ष से कम उम्र सीमा में होगी तो वह शादी अवैध मानी जाएगी।

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2. हिमाचल के सभी लोगों पर होगा लागूः लड़कियों की शादी की उम्र 18  से बढ़ाकर 21 वर्ष करनके लिए विधानसभा में स्वीकृति के बाद राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा गया है।  यानी हिमाचल के सभी नागरिकों पर यह नियम लागू होगा।

3. माना जाएगा बाल विवाहः अब तक शादी की कानूनी उम्र लड़कियों के लिए 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल थी। मगर अब दोनों के लिए 21 साल होगी। यानी, अगर 21 साल से कम उम्र की किसी लड़की की शादी होती है तो उसे बाल विवाह माना जाएगा।अगर लड़का और लड़की, दोनों की उम्र 21 साल से कम है तो वो भी बाल विवाह ही होगा।

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