अति. निदेशक, पर्यटन, संजय पांडे को किया पदच्युत…!

अति. निदेशक, पर्यटन, संजय पांडे को किया पदच्युत…!

अतिरिक्त निदेशक पर्यटन संजय पांडे को राज्यपाल ने किया ने किया सेवा से किया पदच्युत

19 नवम्बर 2020 को महिला सहकर्मी से अभद्र व्यवहार के चलते किया गया था APO

संजय पांडे के खिलाफ महिला उत्पीड़न, अभद्र भाषा और व्यवहार और पद के दुरुपयोग की थी शिकायत

संजय पांडे के विरूद्ध राजस्थान सिविल ( वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) नियम 1958 के नियम 18 ए के क्रम में की गई कार्रवाई

पांडे के खिलाफ शिकायत प्रमाणित पाए जाने के बाद की गई कार्रवाई

कार्मिक विभाग ने जारी किए पांडे को सेवा से हटाने के आदेश

 

जयपुर।  राजस्थान पर्यटन विभाग (Tourism Department Rajasthan) के अतिरिक्त निदेशक( विकास) संजय पांडे (Sanjay Pandey) को राजकीय सेवा से हटा (dismissed) दिया गया है। इस बारे में कार्मिक विभाग (Personnel Department) ने 8/2/2024 आदेश जारी किए गए थे। गौरतलब है कि पांडे के खिलाफ पर्यटन विभाग में उनकी महिला सहकर्मी की उत्पीड़न (harassment of female colleague) की शिकायत के चलते विभाग ने पांडे को 19 नवम्बर 2020 को APO  कर दिया था। उनके खिलाफ चार सदस्यीय विभागीय अधिकारियों की टीम की जांच के बाद संजय पांडे को एपीओ किया गया था।

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महिला उत्पीड़न का था पांडे पर संगीन आरोप 

दरअसल संजय पांडे (Sanjay Pandey) पर महिला उत्पीडन समेत सहकर्मियों व अधीनस्थ कर्मचारियों अभद्र व्यवहार, अनावश्यक व्यक्तिगत टिप्पणियां, अभ्रद्र भाषा का प्रयोग और पद का दुरूपयोग कर सहकर्मियों पर दवाब बनाते हुए उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करने जैसे गंभीर आरोप थे।

पर्यटन भवन के सहकर्मियों ने की थी शिकायत

आपको बता दें कि अतिरिक्त निदेशक संजय पांडे (Sanjay Pandey) के पद पर रहते हुए उनके खिलाफ पर्यटन भवन में उनकी सहकर्मी महिला कर्मचारियों और सहकर्मियों ने अशिष्ट व्यवहार, अभद्र भाषा का इस्तेमाल और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया था। जिसमें विभाग के ज्यादातर अफसरों और कार्मिकों ने पांडे के खिलाफ आरोपों की जांच में पुष्टि भी की थी। इसी के आधार पर चार सदस्यीय टीम ने अपनी रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को सौंपी जिसके बाद पांडे को APO  कर दिया गया था।

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जारी हुए बर्खास्तगी के आदेश

गौरतलब है कि संजय पांडे के विरूद्ध राजस्थान सिविल ( वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) नियम 1958 के नियम 18 ए के क्रम में शिकायत प्रमाणित पाए जाने के बाद सरकार ने उन्हें राजकीय सेवा से हटाने का निर्णय लेते हुए राजस्थान लोक सेवा आयोग की राय के लिए पत्र भेजा, जिस पर राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से भी सहमति प्रदान की गई । इसके बाद नियमानुसार यह निर्णय अनुमोदन (Approval) के लिए राज्यपाल (Governor) के यहां भेजा गया और राज्यपाल की ओर से संजय पांडे (Sanjay Pandey) को सेवा से बर्खास्त करने के दण्ड से दण्डित किए जाने के आदेश पारित किए गए। 

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