
370 नहीं लगेगी जम्मू कश्मीर में…!
सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
जम्मू कश्मीर में फिर से नहीं लगेगी धारा 370
कोर्ट में नहीं दी जा सकती सरकार के हर फैसले को चुनौती
जस्टिस डी वाई चंद्रचुड़ की पांच जजों की बेंच ने सुनाया फैसला
जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 लगाया गया था अस्थाई रूप से
यानी जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाए जाने का फैसला बरकरार रहेगा
दिल्ली,
सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराया है. सुप्रीम कोर्ट में पांच चीजों की बेंच ने आज अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि सरकार के हर फैसले को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती. जम्मू कश्मीर में धारा 370 अस्थाई रूप से लगाई गई थी इसलिए सरकार के धारा 370 हटाने के फैसले को बरकरार रखा जाएगा. क्योंकि जम्मू कश्मीर में धारा 370 स्थाई रूप से नहीं लगाई गई थी इसलिए कोर्ट ने सरकार के फैसले को सही ठहराया है.
डी वाई चंद्रचूड़ सहित पांच वरिष्ठ जजों की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में आज धारा 370 को हटाने का फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का फैसला देश हित में लिया है यानी यह फैसला जनहित में लिया गया है.
आपको बता दें कि 5 जजों की संविधान पीठ ने तीन फैसले सुनाए हैं। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ इस बेंच के मुखिया थे। बेंच में सीजेआई के अलावा जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस सूर्यकांत भी रहे। सीजेआई, जस्टिस गवई और जस्टिस सूर्यकांत ने एक फैसला दिया। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसके कौल ने अलग फैसला लिखा।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला और लेते हुए कहा कि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा.