अराजपत्रित कर्मियों को भी देना होगा अचल संपत्ति का विवरण

  • नहीं भरने पर पदोन्नति परिलाभ व वेतन वृद्धि नहीं
  • राजस्थान: मुख्य सचिव के निर्देश

जयपुर, 23 जून। मुख्य सचिव निरजंन आर्य ने बुधवार को अराजपत्रित कर्मियों की अचल संपति विवरण 1 जुलाई से ऑनलाइन अपलोड करने के लिए कार्मिक विभाग को निर्देश दिये हैं। 
बैठक में मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि 1 जुलाई से अराजपत्रित कर्मियों की भी अचल संपत्ति का विवरण एसएसओ आई डी के माध्यम से ऑनलाइन अपलोड करने का मैकेनिज्म विकसित किया जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि जो कार्मिक अपनी अचल संपत्ति का विवरण समय सीमा में नहीं भरेंगे उनकी विजिलेंस क्लीयरेंस नहीं की जाएगी और पदोन्नति का परिलाभ व वेतन वृद्धि नहीं दी जाएगी।
बैठक में कार्मिक विभाग के प्रमुख शासन सचिव हेमंत कुमार गेरा ने बताया कि राजपत्रित अधिकारियों की तरह अब अराजपत्रित अधिकारियों और कार्मिकों को अपने अचल संपत्ति विवरण को स्वयं के एसएसओ आईडी से लॉग इन कर राज-काज सॉफ्टवेयर में  ऑनलाइन भरा जाना है।

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