
टेरर फंडिंग प्रकरण में यासीन मलिक को उम्रकैद
जम्मू-कश्मीर संभाग में सुरक्षाबल अलर्ट मोड पर
दिल्ली-एनसीआर में भी आतंकी हमले का जारी किया अलर्ट
ब्यूरो रिपोर्ट,
दिल्ली। पटियाला हाउस स्थित विशेष न्यायाधीश ने अलगाववादी नेता यासीन मलिक को टेरर फंडिंग और आतंकी प्रकरणों से जुड़े मामलों में दोहरी उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने यासीन को राहत देते हुए टेरर फंडिंग प्रकरण में फांसी की जगह उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने NIA की फांसी की सजा की मांग को खारिज करते हुए विशेष अदालत के न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने यासीन मलिक को दो धाराओं में एक में दस वर्ष तो दूसरी धारा में पांच वर्ष सजा सुनाते हुए यासीन पर अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट के निर्णय के अनुसार यासीन की दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि दोषी ने खुद अपना अपराध कबूल किया है और उसे मृत्युदंड देने का कोई आधार नहीं है।
गौरतलब है कि यासीन मलिक कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में लिप्त रहा है। वहीं कश्मीर में टेरर फंडिंग में भी उसकी अहम भूमिका रही है। इन लोगों का उद्देश्य कश्मीर को भारत से अलग करने का रहा है। जिसके चलते इन्होंने कश्मीर में कई आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया। इनके पास पाकिस्तान से पैसा आता था और यही पैसा आतंकी गतिविधियों में काम में लिया जाता था।