
क्यों 1अप्रेल से निष्क्रिय हो जाएंगे #पैन-कार्ड ?
क्यों 1अप्रेल से निष्क्रिय हो जाएंगे #पैन-कार्ड ?
पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया तो चुकाना होगा जुर्माना भी
इसके अभाव में करदाता आयकर विभाग से नहीं कर पाएंगे कोई भी व्यवहार
31 मार्च है पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की अंतिम तिथि
30 जून तक जुर्माना राशि होगी 500 रुपए
30 जून के बाद जुर्माना राशि बढ़कर होगी 1000 रुपए
#Central Board of Direct Taxes ने इस बारे में मंगलवार को जारी की अधिसूचना
#Income tax department की वैबसाइट पर जाकर करदाता कर सकते अपने पैन कार्ड की जांच
विमल कोठारी, वरिष्ठ पत्रकार, वाणिज्य।
जयपुर। यदि आपने अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो इसके लिए आज यानि 31 मार्च को अंतिम मौका है। इसके बाद एक अप्रेल 2022 से बिना आधार कार्ड से लिंक हुए पैन कार्ड न केवल अमान्य हो जाएंगे, बल्कि ऐसे पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए करदाता को न्यूनतम 500 रुपए से एक हजार रुपए का जुर्माना भी चुकाना होगा।

फोटो साभार सोशल मीडिया
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इस संबंध में मंगलवार एक अधिसूचना भी जारी की है, जिसमें पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किए जाने की दशा में तीन माह की समयावधि में अथवा 30 जून तक 500 रुपए व इसके बाद की दशा में एक हजार रुपए का जुर्माना चुकाने के निर्देश दिए हैं। इस अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि यदि करदाता का पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो ऐसी दशा में पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की अंतिम समय सीमा अर्थात 31 मार्च के बाद संबंधित पैन कार्ड को निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
इस अधिसूचना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राज्य के प्रमुख कर सलाहकारों का मानना है कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए केन्द्र सरकार ने करदाताओं को अनेक मौके दिए थे, इसके बावजूद यदि अब भी पैन कार्ड, आधार कार्ड से लिंक नहीं हुए हैं, तो सरकार ने जुर्माना लगाने का सही निर्णय किया है। कर सलाहकारों का कहना है कि करदाताओं को आयकर विभाग की वैबसाइट पर जाकर अपने पैन कार्ड की जांच करनी चाहिए कि वह आधार कार्ड से लिंक हो चुका है अथवा नहीं। और यदि अब भी पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं दिखा रहा है तो इसे जुर्माने से बचने के लिए गुरुवार को जरूर लिंक करा लेना चाहिए, इसके अभाव में वे आयकर विभाग से कोई व्यवहार नहीं कर सकेंगे। इनका कहना है कि यदि आधार कार्ड से लिंक नहीं होने के कारण किसी का पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति ऐसी वित्तीय गतिविधियां नहीं कर सकेंगे, जहां पैन कार्ड की अनिवार्यता है। इसमें बैंक खाता खोलना, एक राशि से अधिक की अचल सम्पत्ति की खरीद करना व म्युचुअल फण्ड में निवेश आदि शामिल है। इसी तरह करदाता को आयकर कानून की धारा 272 – बी में अधिक दर से टीडीएस भी चुकाना होगा।