ओबीसी आरक्षण बिल पर लोकसभा में लगी मुहर

ओबीसी आरक्षण बिल पर लोकसभा में लगी मुहर

ओबीसी आरक्षण बिल पर लोकसभा में लगी मुहर

127वें संशोधन से 386 मतों से पारित हुआ बिल

अब राज्यसभा में किया जाएगा मंजूरी के लिए पेश

दिल्ली। केंद्र सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को साधने की कोशिश की है। इसके लिए केंद्र ने आज राज्यों को ओबीसी की सूची बनाने का अधिकार दे दिया है। इसके लिए आज सोमवार को लोकसभा में बहुमत से 127वां संविधान संशोधन विधेयक पर आज मुहर लगा दी गई।

लोकसभा में आरक्षण बिल पास

लोकसभा में आरक्षण बिल पास

लोकसभा ने इस विधेयक को 386 मतों से पारित किया है, वहीं इसके खिलाफ कोई मतदान नहीं पड़ा। संविधान में 127वें संशोधन के लिए लाए गए विधेयक के तहत राज्यों को अपने अनुसार ओबीसी आरक्षण के लिए लिस्ट तैयार करने की शक्ति मिलेगी।

अब इस बिल को राज्यसभा में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह देश भर में कानून के तौर पर लागू हो जाएगा। इस नए कानून से महाराष्ट्र समेत कई राज्यों को स्थानीय स्तर पर जातियों को ओबीसी आरक्षण की सूची में शामिल करने का मौका मिलेगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की ओर से मराठा आरक्षण पर रोक लगा दी गई थी। इसके बाद यह फैसला लिया गया है।

अधीर रंजन, अखिलेश, ओवैसी ने की 50% लिमिट खत्म करने की मांग

इस बिल पर बहस के दौरान कांग्रेस समेत कई दलों ने केंद्र सरकार से जाति आधारित जनगणना कराए जाने की भी मांग की है। इसके अलावा आरक्षण की सीमा को भी 50 फीसदी से ज्यादा किए जाने की मांग की है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी और एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी समेत कई नेताओं ने यह मांग की है। अखिलेश यादव ने कहा कि यह समय की मांग है कि जाति आधारित जनगणना कराई जाए। यदि ऐसा आप नहीं कराते हैं तो फिर यूपी में समाजवादी सरकार बनाने के बाद हम ऐसा करेंगे।

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