
हरियाणा में आज से निजी कंपनियों की नौकरियों में लूट !
विजय श्रीवास्तव,
चंडीगढ़। आज से हरियाणा के युवा बेरोजगारों को शुरू हुआ आरक्षण
30हजार रुपए तक की निजी क्षेत्र में नौकरियों में 75फीसदी आरक्षण
हरियाणा सरकार ने लागू किया स्थानीय व्यक्ति रोजगार अधिनियम 2020
इसके लिए 2021 में ही जारी कर दी थी अधिसूचना
आज से पूरे हरियाणा में प्रभावी हो जाएगी यह अधिसूचना
इसके अन्तर्गत निजी कंपनियों, ट्रस्ट व सोसायटियों में मिले रोजगार के आंकड़े रहेंगे मौजूद
इनमें नौकरियों के आंकड़े राज्य श्रम विभाग की वेबसाइट पर होंगे आंकड़े
कोई भी व्यक्ति वेबसाइट से देख सकता इन आंकड़ों को
विभागीय अधिकारियों की मानें तो यह कानून प्रभावी होने की तिथि से 10वर्ष तक रहेगा लागू

हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत, मुख्यमंत्री मनाेहर लाल
पिछले साल मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर ने दिया था नारा
हरियाणा को 2024 तक बेरोजगार मुक्त,रोजगार युक्त बनाने नारा
उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने दी अहम जानकारी
बताया ट्रस्ट और निजी कंपनियों ने साझा किया कर्मचारियों का डाटा
श्रम विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध करवा दी हैं जानकारियां
अब सकल मासिक वेतन या 30000 से अधिक वेतन वाले कर्मी होंगे पंजीकृत
इस कानून के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन को माना जाएगा दंडनीय अपराध
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इस कानून के तहत स्टार्टअप को रहेगी दो साल की छूट
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केवल हरियाणा के मूल निवासी को ही मिलेगा इस योजना का लाभ
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उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के उपनिदेशक स्तर के अधिकारी करेंगे निगरानी
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ईंट-भट्ठों पर यह नियम नहीं होगा लागू, वहां अन्य राज्यों के श्रमिक करेंगे काम
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आईटीआई पास युवाओं को मिलेगी रोजगार में प्राथमिकता
गलत जानकारी देने या छिपाने पर होगी कार्रवाई
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कंपनी पर 25हजार से लेकर एक लाख रुपए तक भरना होगा जुर्माना
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दूसरी बार भी कानून का उल्लंघन करने पर हर रोज देना होगा 5000रुपए जुर्माना
बहरहाल राजस्थान में भी अगर ऐसा हो तो बेरोजगारी यहां से भी खत्म हो सकती है, राजस्थान एकीकृत बेरोजगार संघ के @TheUpenYadav भी काफी समय से ऐसे ही प्रयोग के लिए प्रयासरत हैं। गौरतलब है कि उपेन सरकार से लगातार बेरोजगार युवाओं के लिए मांग करते रहते हैं।
फोटो: सोशल मीडिया