तब्लीगी जमात मामले में मीडिया के खिलाफ पाबंदी लगाने से इंकार

तब्लीगी जमात मामले में मीडिया के खिलाफ पाबंदी लगाने से इंकार

तब्लीगी जमात मामले में मीडिया के खिलाफ पाबंदी लगाने से इंकार

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने तब्लीगी जमात मामले में मीडिया के खिलाफ सांप्रदायिकता फैलाने के आरोप पर कोई भी टिप्पणी करने या मीडिया को प्रतिबंधित करने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश शरद  बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने मुस्लिम उलेमा संगठन जमीयत-उलेमा-ए-¨हद की याचिका की सुनवाई करते हुए इस मामले में मीडिया पर कोई पाबंदी लगाने से इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति बोबडे ने कहा, हम प्रेस पर पाबंदी नहीं लगा सकते। याचिकाकर्ता  के वकील ने अपना पक्ष रखते हुए मीडिया पर सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि निजामुद्दीन मरकज मामले में मीडिया सांप्रदायिकता फैला रहा है और इसे रोका जाना चाहिए,  लेकिन न्यायमूर्ति बोबडे ने उनकी दलीलों को ठुकराते हुए उन्हें प्रेस परिषद जाने की सलाह दी। उन्होंने कहा, आप प्रेस काउंसिल को पक्ष बनाइए, फिर हम दो हफ्ते बाद  इस पर सुनवाई करेंगे।

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