APRO भर्ती पर कर्मचारी चयन बोर्ड से मांगा उच्च न्यायालय ने जवाब

APRO भर्ती पर कर्मचारी चयन बोर्ड से मांगा उच्च न्यायालय ने जवाब

APRO भर्ती पर कर्मचारी चयन बोर्ड से मांगा उच्च न्यायालय ने जवाब

बोर्ड ने आनन—फानन में जारी भी कर दिया अंतिम परिणाम

 

अमित बैजनाथ गर्ग,  

 

जयपुर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित एपीआरओ भर्ती, 2021 को लेकर दायर याचिका पर गुरुवार को राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस सुदेश बंसल ने सुनवाई की। अदालत ने मामले को लेकर बोर्ड को नोटिस जारी किया है। अधिवक्ता धीरज पालिया ने बताया कि हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए बोर्ड से नोटिस जारी कर पूछा है कि अभ्यर्थियों ने जिन प्रश्नों पर आपत्ति दायर की थी, उस पर बोर्ड की ओर से क्या कार्रवाई की गई।

बता दें याचिका में कई प्रश्नों को लेकर आपत्ति दर्ज कराई गई थी। अभ्यर्थी वैभव शर्मा सहित अन्य ने विवादित प्रश्नों को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जिसमें 15 से अधिक सवालों, परीक्षा में मूल्यांकन के लिए अपनाए गए फॉर्मूले, आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न और एक ही प्रश्न के मल्टीपल आंसर को लेकर हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत की गई थी।

बता दें कि कोर्ट ने चयन बोर्ड को पूर्व में भी नोटिस जारी किए थे। अभ्यर्थियों का आरोप है कि बोर्ड ने आनन—फानन में प्रक्रिया पूरी कर अंतिम परिणाम भी जारी कर दिया है। अंतिम चयनितों को जल्द ही नियुक्ति देने की भी प्रक्रिया शुरू की जा रही है।

24 अप्रेल, 2022 को एपीआरओ भर्ती परीक्षा आयोजित हुई थी। परीक्षा के बाद जब उत्तर कुंजी जारी हुई तो कुछ अभ्यर्थियों ने कुछ सवालों को लेकर आपत्ति जताई। इसके बाद परिणाम जारी करने के साथ ही बोर्ड ने अंतिम  उत्तर कुंजी भी जारी की थी। उससे संतुष्ट नहीं होने पर अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट का सहारा लेना पड़ा।

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