हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
फोटो साभार सोशल मीडिया

हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

स्कूल-कॉलेजों में नहीं मिलेगी हिजाब पहनने की इजाजत

छात्राओं की याचिका को हाईकोर्ट ने किया खारिज

कहा- हिजाब पहनना नहीं है इस्लाम में अनिवार्य

9फरवरी को सीजे रितुराज अवस्थी सहित तीन जजों की बेंच हुई थी गठित

हाईकोर्ट में छात्राओं ने क्लास में मांगी थी हिजाब पहनने की इजाजत

हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा छात्राएं स्कूल ड्रेस पहनने से नहीं कर सकती इनकार

हाईकोर्ट ने इन आधारों पर लिया फैसला

1 हिजाब इस्लाम में पहनना नहीं है अनिवार्य

2 यूनिफॉर्म पहनने से इनकार प्रिस्क्रिप्शन अधिकारों का है उल्लंघन

3 5फरवरी का सरकार का फैसला शासनादेश जारी करने वाला और

4 कॉलेज प्रशासन के खिलाफ अनुशासनात्मक जांच को नहीं बनता कोई मामला

अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्यभर में कड़ी सुरक्षा के किए गए इंतजाम

कोप्पल,गडग, हासन, शिवमोगा, बेलगांव, कलबुर्गी, दावणगेरे,चिक्कबल्लापुर,

बेंगलुरू और धारवाड़ में लागू की गई धारा 144

वहीं हाईकोर्ट जज के निवास के बाहर भी बढ़ाई गई सुरक्षा

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